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रविवार को इंदौर में रहेगा टोटल लॉकडाउन, उल्लंघन पर तत्काल गिरफ्तारी के आदेश - इंदौर न्यूज

मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए रविवार को टोटल लॉकडाउन के आदेश जारी किए गए हैं. जानिए इंदौर में क्या रहेगा बंद और कौन सी गतिविधियां रहेंगी मुक्त-

Total lockdown will remain in Indore on Sunday
रविवार को इंदौर में रहेगा टोटल लॉकडाउन
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Published : Jul 12, 2020, 1:19 AM IST

इंदौर। प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए रविवार को प्रदेश भर में टोटल लॉकडाउन रहेगा. इस दौरान व्यापारिक राजधानी इंदौर में भी पूरी तरीके से व्यापारिक गतिविधियां बंद रहेंगी. वही लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए हैं.

जिला प्रशासन ने आदेश दिए हैं कि रविवार की प्रातः 5 बजे से 24 घंटे के लिए शहर में टोटल लॉकडाउन रहेगा. जिसमें बाजार, कार्यालय, अनाज सब्जी-फल मंडी, किराना आदि सभी दुकानें 24 घंटे के लिए बंद रहेगी. सभी रहवासी घरों में ही रहेंगे और मॉर्निंग वॉक, वाहनों का सड़कों पर चलना सभी प्रतिबंधित रहेगा.

आगामी आदेश तक यह रहेगा बंद

इंदौर के सभी पिकनिक स्थल पातालपानी, चोरल, सीतलामाता फाल, जानापाव, कालाकुण्ड, कजलीगढ़, यशवंत सागर तालाब, तिंछाफाल, मानपुर तालाब, सिरपुर तालाब, बिलावली तालाब, पिपलियापाला तालाब, बनेड़िया तालाब, गुलावट सभी आने वाले समय में अग्रिम आदेशों तक रविवार के साथ-साथ सप्ताह के अन्य दिनों में भी बंद रहेंगे. सभी पिकनिक स्पॉटों पर पर्यटकों का जाना प्रतिबंधित रहेगा. क्षेत्रीय अनुविभागीय दण्डाधिकारी, संबंधित अनुविभागीय अधिकारी और पुलिस की यह जिम्मेदारी होगी कि इन पिकनिक स्थलों पर अगर कोई प्रतिबंध के बावजूद पाया जाता है तो उसे इस आदेश के उल्लंघन और अन्य धाराओं के तहत गिरफ्तारी होगी.

इसके अलावा इंदौर के सभी नगरीय क्षेत्रों में सांवेर, देपालपुर, हातोद, बेटमा, राउ, महू, मानपुर और गौतमपुरा में टोटल लॉकडाउन होगा. साथ ही सभी प्रकार के लोक परिवहन इस अवधि में प्रतिबंधित रहेंगे. इस अवधि में नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंदर लोहामंडी, ट्रांसपोर्ट नगर, देवास नाका औद्योगिक क्षेत्र में समस्त प्रकार की ट्रेडिंग आदि गतिविधियों पर और आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा. इसके अलावा सभी तरह के धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक एकत्रीकरण पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे. शहर के सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे.

यह गतिविधियां रहेंगी मुक्त

जरूरी सेवाएं जैसे दवाई की दुकान, अस्पताल, दवाई की मैन्युफैक्चररिंग इकाइयां जारी रहेगी. इन सेवाओं से संबंधित लोगों को इन संस्थानों में कार्यरत होने का पहचान-पत्र रखना अनिवार्य होगा.

अत्यावश्यक विभागों जैसे नगर निगम, बिजली कंपनी के अधिकारी-कर्मचारी, मीडियाकर्मी और अखबारों के हॉकर्स इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे. नगर निगम में तीन कार्य- सराफा मार्केट, नंदलालपुरा कार्य और सरवटे बस स्टेण्ड क्षेत्र में सीवर कार्य रविवार को किया जा सकेगा. इसके लिए नगर निगम कार्यरत स्टाफ को आवश्यक परमिशन रविवार को जारी करेगा. चिकित्सा सुविधाओं से जुड़े व्यक्ति जैसे डॉक्टर, पैरामेडीकल स्टाफ, अस्पतालों के लैब टेक्नीशियन, दवाई दुकानों के संचालक और उनका स्टाफ मुक्त रहेगा.

रविवार को घर-घर अथवा दूध डेयरी से दूध का वितरण सुबह 7 से 10 बजे तक किया जा सकेगा. रविवार शाम को दूध वितरण पर प्रतिबंध रहेगा. ग्रामीण क्षेत्रों में खेती प्रयोजन के लिए आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा. घरेलू उड़ान से आने-जाने वाले यात्रियों के टिकिट या बोर्डिंग पास दिखाए जाने पर आवागमन से छूट रहेगी.

इंदौर। प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए रविवार को प्रदेश भर में टोटल लॉकडाउन रहेगा. इस दौरान व्यापारिक राजधानी इंदौर में भी पूरी तरीके से व्यापारिक गतिविधियां बंद रहेंगी. वही लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए हैं.

जिला प्रशासन ने आदेश दिए हैं कि रविवार की प्रातः 5 बजे से 24 घंटे के लिए शहर में टोटल लॉकडाउन रहेगा. जिसमें बाजार, कार्यालय, अनाज सब्जी-फल मंडी, किराना आदि सभी दुकानें 24 घंटे के लिए बंद रहेगी. सभी रहवासी घरों में ही रहेंगे और मॉर्निंग वॉक, वाहनों का सड़कों पर चलना सभी प्रतिबंधित रहेगा.

आगामी आदेश तक यह रहेगा बंद

इंदौर के सभी पिकनिक स्थल पातालपानी, चोरल, सीतलामाता फाल, जानापाव, कालाकुण्ड, कजलीगढ़, यशवंत सागर तालाब, तिंछाफाल, मानपुर तालाब, सिरपुर तालाब, बिलावली तालाब, पिपलियापाला तालाब, बनेड़िया तालाब, गुलावट सभी आने वाले समय में अग्रिम आदेशों तक रविवार के साथ-साथ सप्ताह के अन्य दिनों में भी बंद रहेंगे. सभी पिकनिक स्पॉटों पर पर्यटकों का जाना प्रतिबंधित रहेगा. क्षेत्रीय अनुविभागीय दण्डाधिकारी, संबंधित अनुविभागीय अधिकारी और पुलिस की यह जिम्मेदारी होगी कि इन पिकनिक स्थलों पर अगर कोई प्रतिबंध के बावजूद पाया जाता है तो उसे इस आदेश के उल्लंघन और अन्य धाराओं के तहत गिरफ्तारी होगी.

इसके अलावा इंदौर के सभी नगरीय क्षेत्रों में सांवेर, देपालपुर, हातोद, बेटमा, राउ, महू, मानपुर और गौतमपुरा में टोटल लॉकडाउन होगा. साथ ही सभी प्रकार के लोक परिवहन इस अवधि में प्रतिबंधित रहेंगे. इस अवधि में नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंदर लोहामंडी, ट्रांसपोर्ट नगर, देवास नाका औद्योगिक क्षेत्र में समस्त प्रकार की ट्रेडिंग आदि गतिविधियों पर और आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा. इसके अलावा सभी तरह के धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक एकत्रीकरण पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे. शहर के सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे.

यह गतिविधियां रहेंगी मुक्त

जरूरी सेवाएं जैसे दवाई की दुकान, अस्पताल, दवाई की मैन्युफैक्चररिंग इकाइयां जारी रहेगी. इन सेवाओं से संबंधित लोगों को इन संस्थानों में कार्यरत होने का पहचान-पत्र रखना अनिवार्य होगा.

अत्यावश्यक विभागों जैसे नगर निगम, बिजली कंपनी के अधिकारी-कर्मचारी, मीडियाकर्मी और अखबारों के हॉकर्स इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे. नगर निगम में तीन कार्य- सराफा मार्केट, नंदलालपुरा कार्य और सरवटे बस स्टेण्ड क्षेत्र में सीवर कार्य रविवार को किया जा सकेगा. इसके लिए नगर निगम कार्यरत स्टाफ को आवश्यक परमिशन रविवार को जारी करेगा. चिकित्सा सुविधाओं से जुड़े व्यक्ति जैसे डॉक्टर, पैरामेडीकल स्टाफ, अस्पतालों के लैब टेक्नीशियन, दवाई दुकानों के संचालक और उनका स्टाफ मुक्त रहेगा.

रविवार को घर-घर अथवा दूध डेयरी से दूध का वितरण सुबह 7 से 10 बजे तक किया जा सकेगा. रविवार शाम को दूध वितरण पर प्रतिबंध रहेगा. ग्रामीण क्षेत्रों में खेती प्रयोजन के लिए आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा. घरेलू उड़ान से आने-जाने वाले यात्रियों के टिकिट या बोर्डिंग पास दिखाए जाने पर आवागमन से छूट रहेगी.

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