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फर्जी दस्तावेज बनाने वाले को 5 साल की सजा, जुर्माना भी देना होगा - फरियादी को ही फंसा दिया

फर्जी दस्तावेज बनाकर दूसरे की संपत्ति पर कब्जा करने की साजिश फेल हो गई. कोर्ट ने जालसाज को पांच साल कैद की सजा सुनाई है. उसे पांच हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा. (In fake documents case punished)

In fake documents case punished
फर्जी दस्तावेज बनाने वाले को 5 साल की सजा
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Published : Apr 9, 2022, 7:22 PM IST

इंदौर। इंदौर की जिला कोर्ट ने फर्जी दस्तावेज बनाने वाले शख्स को 5 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उसे 5 हजार रुपए अर्थदंड भी देना होगा. ये मामला एमजी रोड थाने से संबंधित है. मामले की सुनवाई इंदौर की जिला कोर्ट में चल रही थी. गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई.

आरोपी ने धमकी भी दी थी : बता दें कि एमजी रोड थाना क्षेत्र में रहने वाले फरियादी मुनव्वर अंसारी ने दिनांक 06 मार्च 2011 को एमजी रोड पुलिस को एक शिकायत की थी. शिकायत के आधार पर यह जानकारी दी थी कि गोडाउन कैंप सेंटर उर्दू स्कूल के पास जोकि नयापुरा में स्थित है, उसको खरीदा गया. लेकिन इस पूरे मामले में शाहिद और उसके भाई सलीम ने उप पंजीयन कार्यालय के कर्मचारियों और अधिकारियों से साठ गांठ कर संपत्ति की फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिए हैं. आरोपियों ने फरियादी को यह भी धमकी दी थी कि यदि उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई की तो उसकी झूठी शिकायत कर जेल में बंद करवा देंगे.

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फरियादी को ही फंसा दिया : इसके बाद आरोपियों ने थाना एमजी रोड को झूठी शिकायत कर फरियादी को बंद करवा दिया था. लेकिन एमजी रोड पुलिस की कार्रवाई को देखते हुए फरियादी ने इस पूरे मामले में एक आवेदन इंदौर की जिला कोर्ट में पेश किया. जहां से कोर्ट ने विभिन्न तरह के तर्कों और गवाहों के आधार पर एमजी रोड पुलिस को आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 448 भारतीय दंड विधान के मुताबिक प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दि. इसके बाद एमजी रोड पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया. बाद में कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए गवाहों के आधार पर आरोपी मोहम्मद साजिद को 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजना सुनाई.

इंदौर। इंदौर की जिला कोर्ट ने फर्जी दस्तावेज बनाने वाले शख्स को 5 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उसे 5 हजार रुपए अर्थदंड भी देना होगा. ये मामला एमजी रोड थाने से संबंधित है. मामले की सुनवाई इंदौर की जिला कोर्ट में चल रही थी. गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई.

आरोपी ने धमकी भी दी थी : बता दें कि एमजी रोड थाना क्षेत्र में रहने वाले फरियादी मुनव्वर अंसारी ने दिनांक 06 मार्च 2011 को एमजी रोड पुलिस को एक शिकायत की थी. शिकायत के आधार पर यह जानकारी दी थी कि गोडाउन कैंप सेंटर उर्दू स्कूल के पास जोकि नयापुरा में स्थित है, उसको खरीदा गया. लेकिन इस पूरे मामले में शाहिद और उसके भाई सलीम ने उप पंजीयन कार्यालय के कर्मचारियों और अधिकारियों से साठ गांठ कर संपत्ति की फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिए हैं. आरोपियों ने फरियादी को यह भी धमकी दी थी कि यदि उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई की तो उसकी झूठी शिकायत कर जेल में बंद करवा देंगे.

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फरियादी को ही फंसा दिया : इसके बाद आरोपियों ने थाना एमजी रोड को झूठी शिकायत कर फरियादी को बंद करवा दिया था. लेकिन एमजी रोड पुलिस की कार्रवाई को देखते हुए फरियादी ने इस पूरे मामले में एक आवेदन इंदौर की जिला कोर्ट में पेश किया. जहां से कोर्ट ने विभिन्न तरह के तर्कों और गवाहों के आधार पर एमजी रोड पुलिस को आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 448 भारतीय दंड विधान के मुताबिक प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दि. इसके बाद एमजी रोड पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया. बाद में कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए गवाहों के आधार पर आरोपी मोहम्मद साजिद को 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजना सुनाई.

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