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मूकबधिर मां से दुष्कर्म के आरोपी बेटे को 10 साल की सजा - Son accused of raping mother punished

इंदौर की जिला कोर्ट ने अपनी मूकबधिर मां को दुष्कर्म का शिकार बनाने वाले बेटे ने को दस साल की सजा सुनाई है.

Indore
इंदौर जिला कोर्ट
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Published : Feb 14, 2021, 8:55 PM IST

इंदौर। शहर के जिला कोर्ट ने एक युवक को सजा से दण्डित किया है. पूरा मामला मामला दुष्कर्म से संबंधित है और लगातार सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने आरोपी को सजा 10 साल की सजा सुनाई है.

मां से दुष्कर्म के आरोपी बेटे को सजा

बेटे ने बनाया था मां को हवस का शिकार

मां-बेटे के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने वाली यह इंदौर की संभवतः पहली घटना है, जहां बेटे ने ही अपनी मां को हवस का शिकार बताया और ऐसी गंभीर अपराध को अंजाम दिया. मामला अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र से जुड़ा है. जहां रहने वाले आरोपी ने 2017 में अपनी मूकबधिर मां के साथ दुष्कर्म किया था. वहीं जब पीड़िता की बड़ी बेटी घर आई तो उसने अपनी मां के चेहरे पर चोट के निशान देखे और थाने में मामला दर्ज कराया. जिसके बाद यह मामला विशेष न्यायाधीश मनीषा बसेर की कोर्ट में चला.

सात गवाह हुए पेश

इस मामले में अभियोजन की ओर से सात गवाहों को पेश किया गया, जिस पर विशेष न्यायाधीश मनीषा बसेर की कोर्ट ने आरोपी को विभिन्ना धाराओं के तहत 10 साल की सजा और हर माह पांच-पांच हजार रुपए के जुर्माने सहित 6 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

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तकरीबन चार साल बाद सुनाई सजा

इस पूरे मामले में 2017 से इंदौर की जिला कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और तकरीबन चार साल बाद विभिन्न गवाहों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को सजा से दंडित किया है. बता दें इंदौर के जिला कोर्ट लगातार एक के बाद एक इस तरह के मामलों में आरोपियों को सजा से दंडित कर रही है. इससे पहले भी कई आरोपियों को कोर्ट ने इस तरह से सजा दी है.

इंदौर। शहर के जिला कोर्ट ने एक युवक को सजा से दण्डित किया है. पूरा मामला मामला दुष्कर्म से संबंधित है और लगातार सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने आरोपी को सजा 10 साल की सजा सुनाई है.

मां से दुष्कर्म के आरोपी बेटे को सजा

बेटे ने बनाया था मां को हवस का शिकार

मां-बेटे के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने वाली यह इंदौर की संभवतः पहली घटना है, जहां बेटे ने ही अपनी मां को हवस का शिकार बताया और ऐसी गंभीर अपराध को अंजाम दिया. मामला अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र से जुड़ा है. जहां रहने वाले आरोपी ने 2017 में अपनी मूकबधिर मां के साथ दुष्कर्म किया था. वहीं जब पीड़िता की बड़ी बेटी घर आई तो उसने अपनी मां के चेहरे पर चोट के निशान देखे और थाने में मामला दर्ज कराया. जिसके बाद यह मामला विशेष न्यायाधीश मनीषा बसेर की कोर्ट में चला.

सात गवाह हुए पेश

इस मामले में अभियोजन की ओर से सात गवाहों को पेश किया गया, जिस पर विशेष न्यायाधीश मनीषा बसेर की कोर्ट ने आरोपी को विभिन्ना धाराओं के तहत 10 साल की सजा और हर माह पांच-पांच हजार रुपए के जुर्माने सहित 6 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

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तकरीबन चार साल बाद सुनाई सजा

इस पूरे मामले में 2017 से इंदौर की जिला कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और तकरीबन चार साल बाद विभिन्न गवाहों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को सजा से दंडित किया है. बता दें इंदौर के जिला कोर्ट लगातार एक के बाद एक इस तरह के मामलों में आरोपियों को सजा से दंडित कर रही है. इससे पहले भी कई आरोपियों को कोर्ट ने इस तरह से सजा दी है.

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