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हनी ट्रैप मामला: आरोपी महिला के पति की पुनरीक्षण याचिका खारिज - हनी ट्रैप मामले की आरोपी महिला

हनी ट्रैप मामले की आरोपी महिला के पति की ओर लगाई गई पुनरीक्षण याचिका को इंदौर जिला कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

revision petition rejected
आरोपी महिला के पति की पुनरीक्षण याचिका खाजिर
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Published : Dec 10, 2019, 11:45 PM IST

Updated : Dec 10, 2019, 11:53 PM IST

इंदौर। हनी ट्रैप मामले की आरोपी महिला के पति की ओर से एक पुनरीक्षण याचिका दायर की गई है. सोमवार को इस याचिका पर कोर्ट में बहस हुई. कोर्ट के सामने महिला आरोपी के पति के वकील की ओर से तर्क रखे गए, कि हनीट्रैप मामले में पुलिस ने जांच पूरी कर ली है और 60 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस चालान पेश नहीं कर रही.

आरोपी महिला के पति की पुनरीक्षण याचिका खाजिर

इन्हीं तर्कों पर पुलिस की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक ने कहा कि अभी पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है और जांच पूरी होने के बाद 90 दिनों के अंदर पुलिस अपनी चालान डायरी कोर्ट के सामने पेश कर देगी, जिस पर कोर्ट ने सहमत होकर आरोपी महिला के पति की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई है.

हनी ट्रेप मामले की पूरी जांच SIT कर रही है. इस हाई प्रोफाइल मामले में कई जनप्रतिनिधि मंत्री और कई अधिकारियो के तार जुड़े हुए हैं. माना जा रहा है कि इसी वजह से पूरे मामले की जांच काफी धीमी गति से हो रही है. फिलहाल 90 दिन बीत जाने के बाद पुलिस किस तरह के चालन डायरी कोर्ट के सामने पेश करती है वो देखने होगा.

इंदौर। हनी ट्रैप मामले की आरोपी महिला के पति की ओर से एक पुनरीक्षण याचिका दायर की गई है. सोमवार को इस याचिका पर कोर्ट में बहस हुई. कोर्ट के सामने महिला आरोपी के पति के वकील की ओर से तर्क रखे गए, कि हनीट्रैप मामले में पुलिस ने जांच पूरी कर ली है और 60 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस चालान पेश नहीं कर रही.

आरोपी महिला के पति की पुनरीक्षण याचिका खाजिर

इन्हीं तर्कों पर पुलिस की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक ने कहा कि अभी पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है और जांच पूरी होने के बाद 90 दिनों के अंदर पुलिस अपनी चालान डायरी कोर्ट के सामने पेश कर देगी, जिस पर कोर्ट ने सहमत होकर आरोपी महिला के पति की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई है.

हनी ट्रेप मामले की पूरी जांच SIT कर रही है. इस हाई प्रोफाइल मामले में कई जनप्रतिनिधि मंत्री और कई अधिकारियो के तार जुड़े हुए हैं. माना जा रहा है कि इसी वजह से पूरे मामले की जांच काफी धीमी गति से हो रही है. फिलहाल 90 दिन बीत जाने के बाद पुलिस किस तरह के चालन डायरी कोर्ट के सामने पेश करती है वो देखने होगा.

Intro:एंकर - मध्य प्रदेश के सबसे हाईप्रोफाइल मामले हनी ट्रेप के मामले की मुख्य आरोपी श्वेता पति विजय जैन ने आज इंदौर की जिला कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर की जिस पर कोर्ट ने सुनवाई कर उसे निरस्त कर दिया।


Body:वीओ - हनी ट्रैप मामले की आरोपी स्वेता पति विजय जैन की ओर से एक पुनरीक्षण याचिका लगाई गई जिसके बाद सोमवार को कोर्ट में उस याचिका पर बहस हुई , कोर्ट के समक्ष जहां श्वेता पति विजय जैन के वकील की ओर से तर्क रखे गए कि हनीट्रैप मामले में पुलिस ने जांच पूरी कर ली है और 60 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस चालान पेश नहीं कर रही ,इन्हीं तर्कों पर पुलिस की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक ने कहा कि अभी पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है और जांच कंप्लीट होने के बाद 90 दिनों के अंदर पुलिस अपनी चालान डायरी कोर्ट के समक्ष पेश कर देगी जिस पर कोर्ट ने सहमत होकर आरोपी श्वेता पति विजय जैन की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी।

बाईट - अभिजीत सिंह राठौर , अपर लोक अभियोजक , जिला कोर्ट , इन्दौर


Conclusion:वीओ - फिलहाल बता दे हनी ट्रेप मामले की पूरी जांच एसआईटी की टीम कर रही है और इस हाई प्रोफाइल मामले में कई जनप्रतिनिधि मंत्री व कई अधिकारी जुड़े हुए हैं जिसके कारण इस पूरे मामले में जांच काफी धीमी गति से हो रही है फिलहाल 90 दिन बीत जाने के बाद पुलिस किस तरह के चालन डायरी कोर्ट के समक्ष पेश करती है वह देखने लायक रहेगा।
Last Updated : Dec 10, 2019, 11:53 PM IST
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