ETV Bharat / state

कोरोना इफेक्ट: इंदौर में शादी-समारोह पर रहेगा सरकारी पहरा, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

इंदौर में भयावह होते कोरोना संक्रमण के कारण आगामी समय में होने वाले वैवाहिक आयोजनों और सार्वजनिक आयोजनों पर शहर हित में पाबंदियां लागू कर दीं गई हैं. लिहाजा अब शादियों में अधिकतम ढाई सौ से ज्यादा मेहमान नहीं आ सकेंगे.नियमों और गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी.

Corona Guideline in Indore
इंदौर में कोरोना गाइडलाइन
author img

By

Published : Nov 23, 2020, 11:02 PM IST

इंदौर। इंदौर में भयावह होते कोरोना संक्रमण के कारण आगामी समय में होने वाले वैवाहिक आयोजनों और सार्वजनिक आयोजनों पर शहर हित में पाबंदियां लागू कर दी गई हैं. लिहाजा अब शादियों में अधिकतम ढाई सौ से ज्यादा मेहमान नहीं आ सकेंगे. गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी. दशहरे और दीपावली में आम लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने और मास्क नहीं लगाने के कारण शहर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 38,247 तक पहुंच गई है. इसके अलावा प्रतिदिन 500 से ज्यादा नए मरीज सामने आ रहे हैं. अब जबकि फिर शादियां और मांगलिक आयोजन शुरू होने जा रहे हैं, तो जिला प्रशासन ने तमाम आयोजनों को लेकर कुछ गाइडलाइन निर्धारित की है. इसके अलावा बाजारों में दुकानें खुलने और बंद करने के समय के अलावा परिवहन के अन्य संसाधनों के लिए भी नए सिरे से निर्देश लागू किए हैं. शहर में होने वाले धरना प्रदर्शन विरोध और जुलूस को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है. इसके अलावा मास्क नहीं पहनने वालों पर ₹100 से लेकर ₹500 तक के जुर्माने का प्रावधान किया है.

order
आदेश
शादी में बुलाए जा सकेंगे 250 मेहमान

इंदौर जिले में होने वाली शादियों से संक्रमण की आशंका के चलते जिला प्रशासन ने सभी प्रकार की शादियों में 250 से अधिक लोगों के शामिल होने को प्रतिबंधित किया है. शादी के लिए संबंधित परिवार को थाने में लिखित तौर पर पूर्व में सूचना देनी होगी. बारात रात 10:00 बजे तक निकाली जा सकेगी, इसके अलावा शादी समारोह में कैटरर्स होटल रेस्टोरेंट के कर्मचारी श्रमिक आदि की गतिविधियां प्रतिबंध से मुक्त रखी गई हैं.

शव यात्रा में शामिल हो सकेंगे 50 लोग

इंदौर में शादियों के अलावा शव यात्रा अंतिम यात्रा जनाजे और उठाव ने जैसी पारंपरिक गतिविधियों में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे, इससे अधिक लोग प्रतिबंधित रहेंगे.

सुबह 6 से रात 8 बजे तक खुलेंगे बाजार

जिला प्रशासन के मुताबिक इंदौर की शहरी सीमा क्षेत्र में समस्त बाजार दुकाने एवं व्यवसायिक संस्थान और रेस्टोरेंट आदि सुबह 6:00 बजे से लेकर रात में 8:00 बजे तक खोले जा सकेंगे, रात्रि 8:00 बजे बाजार अथवा दुकानों को अनिवार्य रूप से बंद किया जाएगा.

धरना प्रदर्शन प्रतिबंधित होगा

जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार शहर में होने वाले समस्त प्रकार के धरना प्रदर्शन रैली जुलूस विरोध प्रदर्शन एवं अन्य राजनीतिक गतिविधियां पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगी.

यात्री बसें बेरोकटोक चलेंगी

सभी प्रकार के मालवाहक वाहन, यात्री बसें प्रतिबंध से मुक्त रखी गई हैं.

जन्मदिन और सालगिरह में मात्र 20 मेहमान

कोरोना काल के दौरान शादी ब्याह को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के मिलन समारोह, सम्मान समारोह, पिकनिक के आयोजन फार्म हाउस पर पार्टी, शादी सालगिरह आदि आयोजनों में सिर्फ 20 मेहमान ही शामिल हो सकेंगे. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना

शहर में मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ नगर निगम ₹100 का अर्थदंड लगाएगा. दुकानों व्यवसायिक संस्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना वायरस का पालन नहीं करने पर 500 रुपए का अर्थदंड वसूला जाएगा.

इंदौर। इंदौर में भयावह होते कोरोना संक्रमण के कारण आगामी समय में होने वाले वैवाहिक आयोजनों और सार्वजनिक आयोजनों पर शहर हित में पाबंदियां लागू कर दी गई हैं. लिहाजा अब शादियों में अधिकतम ढाई सौ से ज्यादा मेहमान नहीं आ सकेंगे. गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी. दशहरे और दीपावली में आम लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने और मास्क नहीं लगाने के कारण शहर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 38,247 तक पहुंच गई है. इसके अलावा प्रतिदिन 500 से ज्यादा नए मरीज सामने आ रहे हैं. अब जबकि फिर शादियां और मांगलिक आयोजन शुरू होने जा रहे हैं, तो जिला प्रशासन ने तमाम आयोजनों को लेकर कुछ गाइडलाइन निर्धारित की है. इसके अलावा बाजारों में दुकानें खुलने और बंद करने के समय के अलावा परिवहन के अन्य संसाधनों के लिए भी नए सिरे से निर्देश लागू किए हैं. शहर में होने वाले धरना प्रदर्शन विरोध और जुलूस को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है. इसके अलावा मास्क नहीं पहनने वालों पर ₹100 से लेकर ₹500 तक के जुर्माने का प्रावधान किया है.

order
आदेश
शादी में बुलाए जा सकेंगे 250 मेहमान

इंदौर जिले में होने वाली शादियों से संक्रमण की आशंका के चलते जिला प्रशासन ने सभी प्रकार की शादियों में 250 से अधिक लोगों के शामिल होने को प्रतिबंधित किया है. शादी के लिए संबंधित परिवार को थाने में लिखित तौर पर पूर्व में सूचना देनी होगी. बारात रात 10:00 बजे तक निकाली जा सकेगी, इसके अलावा शादी समारोह में कैटरर्स होटल रेस्टोरेंट के कर्मचारी श्रमिक आदि की गतिविधियां प्रतिबंध से मुक्त रखी गई हैं.

शव यात्रा में शामिल हो सकेंगे 50 लोग

इंदौर में शादियों के अलावा शव यात्रा अंतिम यात्रा जनाजे और उठाव ने जैसी पारंपरिक गतिविधियों में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे, इससे अधिक लोग प्रतिबंधित रहेंगे.

सुबह 6 से रात 8 बजे तक खुलेंगे बाजार

जिला प्रशासन के मुताबिक इंदौर की शहरी सीमा क्षेत्र में समस्त बाजार दुकाने एवं व्यवसायिक संस्थान और रेस्टोरेंट आदि सुबह 6:00 बजे से लेकर रात में 8:00 बजे तक खोले जा सकेंगे, रात्रि 8:00 बजे बाजार अथवा दुकानों को अनिवार्य रूप से बंद किया जाएगा.

धरना प्रदर्शन प्रतिबंधित होगा

जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार शहर में होने वाले समस्त प्रकार के धरना प्रदर्शन रैली जुलूस विरोध प्रदर्शन एवं अन्य राजनीतिक गतिविधियां पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगी.

यात्री बसें बेरोकटोक चलेंगी

सभी प्रकार के मालवाहक वाहन, यात्री बसें प्रतिबंध से मुक्त रखी गई हैं.

जन्मदिन और सालगिरह में मात्र 20 मेहमान

कोरोना काल के दौरान शादी ब्याह को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के मिलन समारोह, सम्मान समारोह, पिकनिक के आयोजन फार्म हाउस पर पार्टी, शादी सालगिरह आदि आयोजनों में सिर्फ 20 मेहमान ही शामिल हो सकेंगे. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना

शहर में मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ नगर निगम ₹100 का अर्थदंड लगाएगा. दुकानों व्यवसायिक संस्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना वायरस का पालन नहीं करने पर 500 रुपए का अर्थदंड वसूला जाएगा.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.