इंदौर। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के दो अधिकारियों पर दर्ज किए गए केस को खारिज कराने की कोशिश की जा रही है. बता दें कि मामले में पीएससी प्रबंधन ने इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एफआईआर खारिज करने की मांग की है. हालांकि, याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत आपत्ति के बाद मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.
दरअसल पीएससी की परीक्षा में अनुसूचित जनजाति को लेकर एक प्रश्न पूछा गया था, जिसे लेकर आयोग के दो अधिकारियों पर प्रकरण दर्ज किया गया है. मामले में आयोग द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया कि प्रथम दृष्टया एससी-एसटी एक्ट के तहत ही मामले में प्रकरण दर्ज होना पाया गया है. लिहाजा जो प्रकरण दर्ज हुआ है, उसमें जांच के बाद ही कार्रवाई की जाए.
वहीं कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनकर फैसला आदेश के लिए सुरक्षित रख लिया है. याचिकाकर्ता की ओर से ये भी दलील दी गई कि आपत्तिजनक प्रश्न पूछे जाने को लेकर राज्य शासन की ओर से भी इस मामले में जांच की जा रही है.