इंदौर। शहर में कोरोना संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है. इसको देखते हुए इंदौर के विभिन्न अस्पतालों में कोरोना मरीजों को भर्ती किया है. वहीं, कोरोना मरीज को एक स्पेशल इंजेक्शन लगाया जाता है, लेकिन जिन दुकानों में रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलती है वहां पर जब परिजन पहुंचते हैं, तो उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इन्हीं सब बातों और परेशानियों को देखते हुए इंदौर खंडपीठ में याचिका याचिकाकर्ता ने लगाई है.
हाईकोर्ट में राम बहादुर नाम के शख्स ने यह याचिका लगाई है. अधिवक्ता गौतम गुप्ता और जितेंद्र अग्रवाल ने केस फायल किया है. बता दें कि रेमडेसिविर इंजेक्शन कोरोना मरीजों के लिए बहुत ही उपयोगी दवा मानी जा रही है. दवा की दुकानों पर मरीज के परिजन इसे लेने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
HC का फैसला: बच्चे अपनी मां के साथ रहने के लिए स्वतंत्र
लोगों की परेशानी को देखते हुए याचिकाकर्ता ने कोर्ट में लगाई याचिका
इंदौर में जिस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है. इसे देखते हुए कोरोना मरीजों के इलाज के लिए जो भी स्वास्थ्य सुविधा या दवाई लगती है उसके लिए उनके परिजनों को काफी परेशान होना पड़ रहा है. वहीं हॉस्पिटलों में भी काफी स्थिति दयनीय बनी है.