इंदौर। जिला कोर्ट में नेशनल लोक अदालत का शनिवार को आयोजन किया गया. इसमें बैंक, एक्सीडेंट क्लेम, आपसी विवाद और बिजली संबंधी प्रकरणों की सुनवाई हुई. इसके मॉनिटरिंग के लिए जज के साथ अलग-अलग विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. इस दौरान कई सारे मामलों का तुरंत निराकरण भी किया गया. बता दें कि इससे पहले 2023 की फरवरी में पहली लोक अदालत लगाई गई थी, जिसे उतनी सफलता नहीं मिली थी.
इंदौर में लोक अदालत का आयोजन: इस लोक अदालत में लंबे समय से पेंडिंग प्रकरणों का निराकरण किया गया है. कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज बी.पी शर्मा ने बताया कि "आज का दिन न्यायालय और न्यायपालिका से जुड़े सभी सदस्य के लिए शुभ है. आज एक पवित्र काम हुआ है महत्वपूर्ण प्रकरणों का निराकरण हुआ जिसमें कोई जीता तो कोई हारा." बी.पी शर्मा ने कहा कि "लोक अदालत ने सुनवाई के दौरान बैंक, बीमा कंपनी, MPEB और नगर निगम सभी का सहयोग लिया. साथ ही न्यायालय के सभी कर्मचारी लोक अदालत में जुटे हुए हैं. एक बीमा कंपनी ने 60 लाख में एक समझौता किया जिसका पक्षकारों को सीधा-सीधा लाभ मिला और उसे तुरंत रुपए दिए जाएंगे". डिस्ट्रिक्ट जज बी.पी शर्मा ने आगे बताया कि "मेरी खुद की कोर्ट में 2 मामले हैं जो 12 करोड़ के ऊपर के हैं. एक 7 करोड़ और दूसरा 5 करोड़ का है, दोनों प्रकरणों में लोक अदालत में राजीनामा हुआ और यह बहुत बड़ी राशि का केस था."
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बीमा कंपनी से मृतक के परिवार को मिली राशि: अधिवक्ता गोपाल माहेश्वरी ने एक बीमा कंपनी से जुड़े केस को सॉल्व किया. उन्होंने मीडिया को बताया कि "लोक अदालत में एक सड़क हादसे के बीमा से जुड़े मामले पर आपसी सहयोग से निराकरण हुआ. दरअसल, 6 फरवरी 2021 को एक व्यक्ति सलमान खान अपनी गाड़ी से जा रहा था इस दौरान पिकअप की टक्कर से उसकी मौत हो गई थी. इसके बाद परिवारवालों ने इसको लेकर क्लेम दायर किया था, जिसमें बीमा कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति राशि 60 लाख रुपए का दायित्व स्वीकार करते हुए निर्णय दिया." इसी तरह से कई मामलों का शनिवार को इस लोक अदालत में निराकरण किया गया.