इंदौर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय जनता पार्टी के शंकर लालवानी की 2019 की लोकसभा जीत को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. उन्होंने 10.68 लाख वोट हासिल किए थे और कांग्रेस के पंकज सांघवी को 5.47 लाख वोटों के भारी अंतर से हराया था. संघवी ने हाई कोर्ट में जाकर लालवानी की जीत को शून्य घोषित करने की मांग की थी.
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हाईकोर्ट ने की टिप्पणी : याचिका में दलील दी गई थी कि मतदान और मतगणना के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) से संबंधित चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया था, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया था कि इससे लालवानी को मदद मिली थी. याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने कहा कि चुनाव याचिका का मसौदा इस तरह से तैयार किया गया है कि उसमें उठाई गई आपत्तियों को भारत में कहीं भी किसी भी अन्य संसदीय सीट के चुनाव पर सवाल उठाते हुए लगभग हर दूसरी चुनाव याचिका में कॉपी और पेस्ट किया जा सकता है. कोर्ट ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में जब चुनाव याचिका की दलीलें अस्पष्ट और भौतिक तथ्यों से परे हैं. इसका परिणाम एक पूर्व निष्कर्ष प्रतीत होता है. Indoe MP Shankar Lalwani, HC dismisses petition, Petition challenging victory, Relief MP Shankar Lalwani, from Indore dismissed