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संगठित अपराध पर नकेल कसने की तैयारी! यूपी के बाद एमपी में लागू होगा गैंगस्टर एक्ट

मध्यप्रदेश सरकार अब राज्य में मध्य प्रदेश गैंगस्टर एक्ट लागू करने जा रही है.इस एक्ट के तहत शराब, माफिया भू माफिया और खनिज और वन माफिया से जुड़े अपराध करने वाले अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.आगामी सत्र में इसे पारित करने की तैयारी की जा रही है.राज्य के गृह और जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक इस अपराध से जुड़े आरोपियों के लिए विशेष ट्रायल कोर्ट का गठन भी होगा.

Jail Minister Narottam Mishra
जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा
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Published : Aug 7, 2021, 7:23 AM IST

Updated : Aug 7, 2021, 7:48 AM IST

इंदौर(Indore)। मध्यप्रदेश में बढ़ते संगठित अपराध और शराब, माफिया भू माफिया और खनिज और वन माफिया से जुड़े अपराधियों को सबक सिखाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार अब राज्य में मध्य प्रदेश गैंगस्टर एक्ट लागू करने जा रही है.तरह-तरह के संगठित अपराध और गुंडों के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा योजनाबद्ध तरीके से तैयार किए गए इस विधेयक का नाम मध्य प्रदेश गैंगस्टर विधायक होगा.जिसे आगामी विधानसभा सत्र में पारित कर दिया जाएगा. राज्य के गृह और जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया इस अपराध से जुड़े आरोपियों के लिए विशेष ट्रायल कोर्ट का गठन भी होगा. जिनमें ऐसे तमाम मामलों की सुनवाई और कार्रवाई समानांतर रूप से हो सकेगी.

नरोत्तम मिश्रा

एमपी में लागू होगा गैंगस्टर एक्ट

मध्यप्रदेश में तेजी से बढ़ रहे संगठित अपराधों के अलावा नकली शराब कांड में कई लोगों की मौत हो जाने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस तरह के एक्ट लाने के संकेत हाल ही में दिए थे.लिहाजा राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश गैंगस्टर विधायक का जो प्रारंभिक खाका तैयार किया है उसके तहत इस अपराध की श्रेणी में वह अपराधी आएंगे जो किसी ना किसी तरह से राज्य में संगठित अपराधों से जुड़े हैं इसके अलावा ऐसे तमाम अपराधों में सहयोग करने वाले लोगों को भी इस विधेयक के दायरे में लाया जा कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सकेगी.

बाढ़ की 'विनाश लीला': गुना, विदिशा और राजगढ़ में नदियां उफान पर, जहां उतरा पानी, वहां दिखी तबाही

संगठित अपराध होंगे शामिल

गैंगस्टर एक्ट के दायरे में शराब कारोबारी जुआ खिलाने वाले अपराधी भू माफिया खनिज माफिया वन माफिया और विस्फोटक सामग्री में लिप्त अपराधियों को लिया गया है राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक इस तरह के तमाम अपराधों में जो लोग अपराधियों की मदद और ऐसे धंधे में लिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई का प्रावधान होगा उन्होंने बताया गैंगस्टर कानून के दायरे में दोषियों के खिलाफ 3 साल से 10 साल तक की सजा हो सकेगी. इसके अलावा सजा के साथ 25000 हजार तक जुर्माना हो सकेगा. माफिया के अलावा इस विधेयक के दायरे में ऐसे आरोपी भी आएंगे जो लोग सेवकों पर हमले और पथराव समेत अन्य मामलों में हिंसक कार्रवाई करने के दोषी पाए जाएंगे.

देशभर में गैंगस्टर कोर्ट का गठन

संगठित अपराध से जुड़े गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई के बाद सुनवाई के लिए भी समानांतर कोर्ट का गठन होगा.जहां ऐसे तमाम अपराधियों के खिलाफ प्रकरण की सुनवाई हो सकेगी.गृह एवं विधि विधाई मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक इन तमाम कोर्ट की कार्रवाई गैंगस्टर की फरारी में भी सुचारू रहेगी. इसके अलावा ऐसे तमाम अपराधियों की इस एक्ट के तहत संपत्ति राजसात की जा सकेगी.उन्होंने बताया ऐसे तमाम अपराधियों के खिलाफ गवाही देने वाले पीड़ित पक्ष के लोगों के अलावा संगठित अपराध रोकने में सहयोग करने वाले लोगों को संरक्षण भी दिया जाएगा.उन्होंने दावा किया कि मध्यप्रदेश में अब माफिया को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा इसके अलावा नए विधेयक के जरिए संगठित अपराध से जुड़े माफिया कार्रवाई से भी नहीं बच सकेंगे.

इंदौर(Indore)। मध्यप्रदेश में बढ़ते संगठित अपराध और शराब, माफिया भू माफिया और खनिज और वन माफिया से जुड़े अपराधियों को सबक सिखाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार अब राज्य में मध्य प्रदेश गैंगस्टर एक्ट लागू करने जा रही है.तरह-तरह के संगठित अपराध और गुंडों के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा योजनाबद्ध तरीके से तैयार किए गए इस विधेयक का नाम मध्य प्रदेश गैंगस्टर विधायक होगा.जिसे आगामी विधानसभा सत्र में पारित कर दिया जाएगा. राज्य के गृह और जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया इस अपराध से जुड़े आरोपियों के लिए विशेष ट्रायल कोर्ट का गठन भी होगा. जिनमें ऐसे तमाम मामलों की सुनवाई और कार्रवाई समानांतर रूप से हो सकेगी.

नरोत्तम मिश्रा

एमपी में लागू होगा गैंगस्टर एक्ट

मध्यप्रदेश में तेजी से बढ़ रहे संगठित अपराधों के अलावा नकली शराब कांड में कई लोगों की मौत हो जाने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस तरह के एक्ट लाने के संकेत हाल ही में दिए थे.लिहाजा राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश गैंगस्टर विधायक का जो प्रारंभिक खाका तैयार किया है उसके तहत इस अपराध की श्रेणी में वह अपराधी आएंगे जो किसी ना किसी तरह से राज्य में संगठित अपराधों से जुड़े हैं इसके अलावा ऐसे तमाम अपराधों में सहयोग करने वाले लोगों को भी इस विधेयक के दायरे में लाया जा कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सकेगी.

बाढ़ की 'विनाश लीला': गुना, विदिशा और राजगढ़ में नदियां उफान पर, जहां उतरा पानी, वहां दिखी तबाही

संगठित अपराध होंगे शामिल

गैंगस्टर एक्ट के दायरे में शराब कारोबारी जुआ खिलाने वाले अपराधी भू माफिया खनिज माफिया वन माफिया और विस्फोटक सामग्री में लिप्त अपराधियों को लिया गया है राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक इस तरह के तमाम अपराधों में जो लोग अपराधियों की मदद और ऐसे धंधे में लिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई का प्रावधान होगा उन्होंने बताया गैंगस्टर कानून के दायरे में दोषियों के खिलाफ 3 साल से 10 साल तक की सजा हो सकेगी. इसके अलावा सजा के साथ 25000 हजार तक जुर्माना हो सकेगा. माफिया के अलावा इस विधेयक के दायरे में ऐसे आरोपी भी आएंगे जो लोग सेवकों पर हमले और पथराव समेत अन्य मामलों में हिंसक कार्रवाई करने के दोषी पाए जाएंगे.

देशभर में गैंगस्टर कोर्ट का गठन

संगठित अपराध से जुड़े गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई के बाद सुनवाई के लिए भी समानांतर कोर्ट का गठन होगा.जहां ऐसे तमाम अपराधियों के खिलाफ प्रकरण की सुनवाई हो सकेगी.गृह एवं विधि विधाई मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक इन तमाम कोर्ट की कार्रवाई गैंगस्टर की फरारी में भी सुचारू रहेगी. इसके अलावा ऐसे तमाम अपराधियों की इस एक्ट के तहत संपत्ति राजसात की जा सकेगी.उन्होंने बताया ऐसे तमाम अपराधियों के खिलाफ गवाही देने वाले पीड़ित पक्ष के लोगों के अलावा संगठित अपराध रोकने में सहयोग करने वाले लोगों को संरक्षण भी दिया जाएगा.उन्होंने दावा किया कि मध्यप्रदेश में अब माफिया को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा इसके अलावा नए विधेयक के जरिए संगठित अपराध से जुड़े माफिया कार्रवाई से भी नहीं बच सकेंगे.

Last Updated : Aug 7, 2021, 7:48 AM IST
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