इंदौर। कोरोना वायरस की महामारी के चलते प्रदेश के अन्य शहरों के साथ आर्थिक राजधानी इंदौर में लॉकडाउन हो गया है. उस दौरान शहर के सभी शासकीय कार्यालय, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्थान और सभी व्यापारिक संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे.
25 मार्च तक लागू किए गए लॉकडाउन के अंतर्गत धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर आम नागरिकों का अपने-अपने घरों से सामान्य दिनचर्या के लिहाज से निकलना भी प्रतिबंधित रहेगा. इसके अलावा कोरोना के संक्रमण की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट से यात्रियों के आवागमन को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है. साथ ही शहर में चलने वाली सभी परिवहन सेवाओं को भी आगामी आदेश तक रोक दिया गया है.
इंदौर में नहीं है कोरोना के पॉजिटिव केस
इंदौर में अब तक पाए गए कोरोना की आशंका वाले करीब दो दर्जन लोगों की जांच की गई है जिसमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है. हालांकि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के उपचार के लिए पीसी सेठी अस्पताल को आइसोलेशन वार्ड के रूप में निर्धारित किया है जहां अब सभी मरीजों को निगरानी में रखा जाएगा. कोरोना प्रभावित देश, राज्य या प्रदेश के अन्य जिलों से आने वाले व्यक्तियों को भी क्वॉरेंटाइन अवधि में चिकित्सकीय परामर्श का पालन करना होगा.
वर्क फ्रोम होम करेंगे अधिकारी
शहर में संभावित मरीजों की सूचना एवं चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए कॉल सेंटर बनाया गया है इधर लॉकडाउन के मद्देनजर जिले के सभी शासकीय और अशासकीय कार्यालय 31 मार्च तक बंद रहेंगे. सभी अधिकारियों कर्मचारियों को अपने निवास स्थान से ही कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है. शासकीय सेवकों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह अपने मोबाइल नंबर और निवास का पता कार्यालय में तथा संस्था प्रमुख को प्रदान करेंगे.
सभी सार्वजनिक स्थल 31 तक बंद रहेंगे
लॉकडाउन के दौरान जिले के सभी मनोरंजन स्थल, सभी दुकानें, साप्ताहिक हाट बाजार सभी धार्मिक स्थल, समस्त वाचनालय, वाटर पार्क, सिनेमा, डिस्को, शोरूम आदि 31 मार्च तक बंद रहेंगे. इनके अलावा स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय सामान्य रूप से बंद रहेंगे, लेकिन इनमें सभी परीक्षाएं निर्धारित टाइम टेबल के अनुसार ही संचालित हो सकेंगी. वहीं टैक्सी, ऑटो, रिक्शा, ई-रिक्शा, मिनी बस और लोक परिवहन के समस्त साधन सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए पूरी तरह से बंद रहेंगे.
जरूरी सेवाएं प्रतिबंध से मुक्त
लॉक डाउन के दौरान पुलिसकर्मी, डॉक्टर, चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत समस्त अधिकारी कर्मचारी, अग्निशमन सेवाएं, राशन दुकान, रेल, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, बिजली विभाग, नगरी प्रशासन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग, नगर सैनिक होमगार्ड, आपदा प्रबंधन, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अधिमान्य पत्रकार, डाक सेवाएं और सभी बैंक सुबह 11:00 बजे से 2:00 बजे तक संचालित किए जाएंगे. शहर में एटीएम भी पूर्व की तरह संचालित रहेंगे.
खाद्य पदार्थ, दवा और चिकित्सा उपकरण, हॉस्पिटल और मेडिकल दुकाने, पेट्रोल पंप, एलपीजी और सीएनजी गैस पंप, टिफिन और पार्सल सेवाएं, उत्पादन और निर्माण इकाइयां, खाद पदार्थ निर्माण एवं फूड प्रोसेसिंग फार्मा, मास्क-सैनिटाइजर निर्माण की इकाइयां और अन्य अत्यंत आवश्यक निर्माण इकाइयों को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है.