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इंदौर में अब भूजल संरक्षण अभियान : सभी घरों, दुकानों, दफ्तरों व संस्थानों में 15 जून तक वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाना जरूरी

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Published : Apr 26, 2022, 12:51 PM IST

Updated : Apr 26, 2022, 2:16 PM IST

देश के सबसे स्वच्छ शहर में भू-जल संवर्धन के लिए तय की गई रणनीति के तहत अब शहर के तमाम नागरिकों को 15 जून तक घर/दुकान/संस्थान में वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम (water harvesting system) लगवाना जरूरी होगा. इसके बाद लोगों के खिलाफ पेनल्टी की कार्रवाई की जाएगी. साथ ही अब शहर में होने वाले कंन्ट्रक्शन व वॉशिंग सेंटर पर ट्रीटेड रियुज वाटर का ही उपयोग किया जा सकेगा, जो नगर निगम द्वारा प्रदान किया जाएगा. ( Ground water conservation campaign in Indore) (Install water harvesting system by June 15)

Ground water conservation campaign in Indore
वॉटर हावेस्टिंग सिस्टम लगवाना जरूरी

इंदौर। हाल ही में इंदौर में भूजल संरक्षण अभियान के तहत तय की गई रणनीति को अमल में लाते हुए इंदौर नगर निगम ने वर्षा जल सहेजने के तमाम तरीकों को अमल में लाना शुरू कर दिया है. मंगलवार को इस आशय को लेकर आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा भू-जल संरक्षण अभियान के तहत किये जाने वालो कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई. बैठक में तय किया गया कि शहर के भू-जल स्तर को बढाने के लिये शहर के नागरिकों, विभिन्न संस्थानों, दुकानदारों, इण्डस्टीज को आगामी वर्षाकाल को दृष्टिगत रखते भू-जल संरक्षण के लिये कैच द रेन की तर्ज पर अपने-अपने घर/संस्थान में 15 जून 2022 तक वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाना जरूरी होगा.

नगर निगम के अफसरों को निगरानी की जिम्मेदारी : शासन के गजट नोटिफिकेशन अनुसार कोई नागरिक/व्यापारी अपने घर/संस्थान में 15 जून 2022 तक वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगाता है तो संबंधितो के विरुद्ध पेनल्टी लगाई जाएगी. कंन्ट्रक्शन कार्य एवं वॉशिंग सेंटर में ट्रीटेड रियूज वॉटर का उपयोग ही किया जा सकेगा. शहर के भू-जल स्तर को बढाने के लिये चलाये जा रहे भू-जल संरक्षण अभियान के तहत पानी के अपव्यय को रोकने के लिये समस्त भवन अधिकारी, भवन निरीक्षक व अन्य अधिकारियों को अपने-अपने वार्ड क्षेत्र में चल रहे शासकीय/अशासकीय कंट्रक्शन व रिपेयरिंग कार्य की साइट, शहर में स्थित कार वॉशिंग सेंटर का निरीक्षण करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कंट्रक्शन साइट व वॉशिंग सेंटर पर ट्यूबवेल या नर्मदा पानी का उपयोग नहीं किया जाए.

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कंट्रक्शन साइट व वॉशिंग सेंटर के लिए गाइडलाइन : आयुक्त ने समस्त भवन अधिकारी/भवन निरीक्षक को निर्देश दिये कि अगर शहर में किसी भी प्रकार के कंट्रक्शन साइट या कार वॉशिंग सेंटर पर ट्यूबवेल या नर्मदा के पानी का उपयोग करते हुए, पाये जाने पर ऐसी संस्थान के ट्यूबवेल को सील करने तथा नर्मदा कनेक्शन को काटने की कार्रवाई की जाए. आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि निगम द्वारा शहर के 65 से अधिक स्थानों, जिनमें स्कीम नंबर 54, स्कीम नंबर 78, विजय नगर, बजरंग नगर, सुखलिया, पालदा, रेसीडेंसी क्षेत्र, एबी रोड, बिजलपुर, सिलिकॉन सिटी व अन्य स्थानों पर ट्रीटेड रीयूज वॉटर के हाईडेंड स्थापित किये गये हैं, जिनमें प्रातः 8 से रात्रि 8 बजे तक निगम द्वारा निःशुल्क ट्रीटेड रीयूज वॉटर दिया जाता है.

इंदौर। हाल ही में इंदौर में भूजल संरक्षण अभियान के तहत तय की गई रणनीति को अमल में लाते हुए इंदौर नगर निगम ने वर्षा जल सहेजने के तमाम तरीकों को अमल में लाना शुरू कर दिया है. मंगलवार को इस आशय को लेकर आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा भू-जल संरक्षण अभियान के तहत किये जाने वालो कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई. बैठक में तय किया गया कि शहर के भू-जल स्तर को बढाने के लिये शहर के नागरिकों, विभिन्न संस्थानों, दुकानदारों, इण्डस्टीज को आगामी वर्षाकाल को दृष्टिगत रखते भू-जल संरक्षण के लिये कैच द रेन की तर्ज पर अपने-अपने घर/संस्थान में 15 जून 2022 तक वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाना जरूरी होगा.

नगर निगम के अफसरों को निगरानी की जिम्मेदारी : शासन के गजट नोटिफिकेशन अनुसार कोई नागरिक/व्यापारी अपने घर/संस्थान में 15 जून 2022 तक वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगाता है तो संबंधितो के विरुद्ध पेनल्टी लगाई जाएगी. कंन्ट्रक्शन कार्य एवं वॉशिंग सेंटर में ट्रीटेड रियूज वॉटर का उपयोग ही किया जा सकेगा. शहर के भू-जल स्तर को बढाने के लिये चलाये जा रहे भू-जल संरक्षण अभियान के तहत पानी के अपव्यय को रोकने के लिये समस्त भवन अधिकारी, भवन निरीक्षक व अन्य अधिकारियों को अपने-अपने वार्ड क्षेत्र में चल रहे शासकीय/अशासकीय कंट्रक्शन व रिपेयरिंग कार्य की साइट, शहर में स्थित कार वॉशिंग सेंटर का निरीक्षण करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कंट्रक्शन साइट व वॉशिंग सेंटर पर ट्यूबवेल या नर्मदा पानी का उपयोग नहीं किया जाए.

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कंट्रक्शन साइट व वॉशिंग सेंटर के लिए गाइडलाइन : आयुक्त ने समस्त भवन अधिकारी/भवन निरीक्षक को निर्देश दिये कि अगर शहर में किसी भी प्रकार के कंट्रक्शन साइट या कार वॉशिंग सेंटर पर ट्यूबवेल या नर्मदा के पानी का उपयोग करते हुए, पाये जाने पर ऐसी संस्थान के ट्यूबवेल को सील करने तथा नर्मदा कनेक्शन को काटने की कार्रवाई की जाए. आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि निगम द्वारा शहर के 65 से अधिक स्थानों, जिनमें स्कीम नंबर 54, स्कीम नंबर 78, विजय नगर, बजरंग नगर, सुखलिया, पालदा, रेसीडेंसी क्षेत्र, एबी रोड, बिजलपुर, सिलिकॉन सिटी व अन्य स्थानों पर ट्रीटेड रीयूज वॉटर के हाईडेंड स्थापित किये गये हैं, जिनमें प्रातः 8 से रात्रि 8 बजे तक निगम द्वारा निःशुल्क ट्रीटेड रीयूज वॉटर दिया जाता है.

Last Updated : Apr 26, 2022, 2:16 PM IST
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