इंदौर। दहेज के मामले में एक पति को जिला कोर्ट ने राहत दी है. लगातार सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने पति और परिजनों पर दर्ज मामले को रद्द करने के आदेश दिए हैं.
2014 को मयूर की शादी पीड़िता से हुई थी, लेकिन उसके बाद छोटी छोटी बातों को लेकर पत्नी ने पुलिस को पति व परिजनों की दहेज संबंधी शिकायत दर्ज करवाई थी. इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पत्नी की शिकायत पर पति मयूर व परिवार के अन्य लोगों के खिलाफ दहेज संबंधी मामला दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया था. वही यह मामला इंदौर की जिला कोर्ट में चल रहा था. पति ने कोर्ट में भी याचिका दायर करते हुए एफआईआर निरस्त करने की मांग की थी, लेकिन इंदौर कोर्ट से मयूर को किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली.वहीं इंदौर की जिला कोर्ट में लगातार इस पूरे मामले का ट्रायल चल रहा था. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने पति व परिजनों पर दर्ज एफआईआर को निरस्त कर दिया.
पत्नी द्वारा बयान बदलने के कारण हुई एफआईआर निरस्त
बता दें दोनों की शादी 2014 को हुई थी. शादी के बाद से छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद होते थे. इन्हीं विवादों के चलते पीड़िता ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की. इसी दौरान उसने पति व उसके परिजनों पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन पर दहेज संबंधित मामला दर्ज करवाया था. जब यह पूरा मामला कोर्ट में चला तो पीड़िता ने कोर्ट के सामने अलग-अलग तरह के बयान दिए.उन्हीं बयानों को देखते हुए कोर्ट ने पति व परिजनों पर दहेज संबंधी जो एफआईआर हुई थी उसे निरस्त कर दिया.