इंदौर। जिले में नाबालिग के साथ हुए रेप मामले में शुक्रवार को इंदौर की जिला कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. ये मामला काफी सुर्खियों में था, जिसपर अदालत ने शुक्रवार को सजा सुनाई है. आरोपी ने एक 8 साल की नाबालिग बच्ची के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. इस मामले में पुलिस ने कोर्ट के समक्ष विभिन्न तरह के तर्क रखे और उसी के आधार पर आरोपी को कोर्ट ने सख्त सजा से दंडित किया है.
Crime News Rape अदालत ने नाबालिग के दुष्कर्मी को सुनाई 20 साल की सजा, अर्थदंड भी लगाया
रेप के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा: जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि, 8 फरवरी को जज रश्मि वाल्टर, पंचम अपर सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट इंदौर ने विशेष प्रकरण क्रमांक में निर्णय पारित करते हुए आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास से दंडित किया है. प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रीति अग्रवाल द्वारा की गई. प्रकरण में पीड़ित बालिका को 2 लाख रुपए पृथक से प्रतिकर राशि दिलवाए जाने का भी आदेश दिया गया है.
ये थी घटना: 4 दिसंबर 2017 को फरियादी पीड़िता की मां ने थाना देपालपुर आकर मौखिक रिपोर्ट लिखवाई थी. जिसमें उसने बताया कि, दिन के समय उसकी बेटी घर में खाना खा रही थी और भाई दूसरे कमरे में टीवी देख रहा था. तभी आरोपी संदीप ने घर में घुसकर दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया. जब पीड़िता चिल्लाई तो उसकी मौसी घटनास्थल पर पहुंची. तब तक आरोपी मौके से फरार हो गया. इस सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उसके गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद घटना की जांच करते हुए उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे सख्त सजा से दंडित किया गया है.