इंदौर। जिला कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के मामले में एक आरोपी को 20 वर्ष की सजा से दंडित किया है. मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र का है. यहां की 8 वर्षीय बच्ची के साथ उसके फूफा ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. इस मामले में पुलिस ने पीड़िता के बयानों के आधार पर आरोपी फूफा के खिलाफ कई धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था.
फूफा ने वारदात को दिया था अंजाम: पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई तर्क और साक्ष्य कोर्ट में रखे थे. इसी के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सख्त सजा से दंडित किया है. पूरा मामला 3 अक्टूबर 2018 का है. बताया जा रहा कि, पीड़िता की मां नौकरी करने गई थी. उस समय 8 वर्षीय पीड़िता अपने घर पर अकेली थी. इसी का फायदा उठाकर फूफा ने वारदात को अंजाम दिया था.
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कोर्ट ने सुनाई सजा: जब मां घर आई तो पीड़िता ने अपनी मां से वारदात के बारे में अवगत कराया. मामले की जानकारी के बाद मां ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया. मामला कोर्ट में विचाराधीन था. शनिवार को कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की. मामले में पुलिस द्वारा जो साक्ष्य दिए गए और गवाह पेश किए गए थे उसी के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई.