इंदौर। शहर में बलात्कार जैसे गंभीर मामले लगातार सामने आ रहे हैं, तो वहीं पुलिस आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी कर रही है. इसी के साथ कोर्ट भी अब ऐसे आरोपियों को सख्त सजा देने से कोई कसर नहीं छोड़ रही है. (Indore Rape Case)इसी कड़ी में अब इंदौर की जिला कोर्ट ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले एक कलयुगी पिता को आखरी सांस तक जेल में रहने की सजा से दण्डित किया है.
6 महीने पिता करता रहा गंदी हरकत: घटना 25 सितंबर 2018 की है, जहां सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग अपनी छोटी बहन के साथ पलंग पर सो रही थी. इसी दौरान उसका पिता आया और उसका पैर पकड़कर खींचते हुए बच्ची के साथ जबरदस्ती करने लगे. इसी दौरान बच्ची के रोने की आवाज से मां उठ गई, इसके बाद आरोपी ने मां-बेटी को डरा धमका कर सुला दिया. इसके बाद सुबह पीड़िता ने अपनी आपबीतीमां को बताई कि 'पापा पिछले 6 महीने से मेरे साथ गंदा काम कर रहे हैं, 4 दिन पहले भी जब आप (मम्मी) काम पर गई थी तो पापा ने ऐसे ही गलत काम किया था और मुझसे कहा था कि अगर इसके बारे में मैंने किसी को बताया तो वो आपको (मम्मी) और मुझे जान से मार देंगे, इसलिए ये बात मैंने आपको नहीं बताई थी, लेकिन अब जब आज आपको उन्होंने मारा तो मैं आपको बता रही हूं"
आखिरी सांस तक जेल: बच्ची की शिकायत पर मां ने मामले की शिकायत जाकर लसूड़िया पुलिस से की, वहीं लसूडिया पुलिस ने इस पूरे मामले में नाबालिग की शिकायत पर उसके ही पिता पर दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर किया. बाद में कोर्ट ने आरोपी पिता को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था, अब मामले में विभिन्न साक्ष्यों और बयानों के आधार पर आरोपी पिता को आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा से सुनाई गई है.
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आरोपी 6000 के अर्थदंड से भी दंडित: इंदौर की जिला कोर्ट के लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि, "पूरा मामला इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र का है. लसूड़िया पुलिस ने एक आरोपी पिता के ऊपर अपनी ही बेटी से दुष्कर्म के मामले में 376 सहित पास्को एक्ट की धारा में प्रकरण दर्ज किया था, वहीं मामला इंदौर की जिला कोर्ट में विचारणीय था. अब पुलिस के द्वारा विभिन्न तरह के साक्ष्य और बयानों के आधार पर कोर्ट (Indore Court News) ने इस मामले में आरोपी पिता को आजीवन कारावास के साथ ही 6000 के अर्थदंड से भी दंडित किया है. इसके अलावा पीड़िता को तकरीबन 3 लाख के प्रतिफल देने के निर्देश भी कोर्ट ने दिए हैं."