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नई गाइडलाइन: इस होली इंदौर की सड़कों पर रहेगा सन्नाटा

गुरुवार को इंदौर में आयोजित हुई क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में यह फैसला लिया गया है कि त्योहार के दिन भी इंदौर में लॉकडाउन रहेगा.

Indore Collector
इंदौर कलेक्टर
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Published : Mar 26, 2021, 1:06 AM IST

Updated : Mar 26, 2021, 8:55 AM IST

इंदौर। तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण (Corona infection) को नियंत्रित करने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी (Crisis Management Committee) ने शहर को 10:00 के स्थान पर अब 9:00 बजे ही बंद करने का फैसला किया है. यही नहीं इस बार उत्सव शहर के लोग होली, धुलेटी और रंग पंचमी भी घर से बाहर निकल कर नहीं मना सकेंगे. गुरुवार को स्थानीय रेसिडेंसी में बढ़ते संक्रमण की समीक्षा को लेकर आयोजित क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया इंदौर में प्रतिदिन अब बाजार 26 मार्च 9 शुक्रवार की रात से 9:00 बजे ही बंद करने होंगे.

CBI ने बिल्डर सिद्धपाल सिंह के दफ्तर और घर पर की छापेमार कार्रवाई

त्योहार के दिन भी रहेगा लॉकडाउन

इसके अलावा अब तक रविवार के lockdown के साथ इस बार इंदौर में सोमवार को यानी धूलंडी के दिन भी लॉकडाउन रहेगा. कलेक्टर के मुताबिक इस बार होली पर रंग पंचमी भी सभी को अपने अपने घरों में ही बनानी होगी, क्योंकि 7 से 10 दिनों में इंदौर समेत प्रदेश के अन्य जिलों में भी मरीजों की संख्या बढ़ सकती है. इसलिए इंदौर में अभी से संक्रमण को नियंत्रित करना जरूरी हो गया है.

त्योहार के दिन भी लॉकडाउन- कलेक्टर

जिला प्रशासन नहीं चाहता 'लॉकडाउन'

उन्होंने बताया राज्य सरकार की मंशा को लॉकडाउन करने की नहीं है, इसलिए अब सभी को कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए पहल करनी होगी. क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक के दौरान जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, मालिनी गौड़ सहित आदि मौजूद थे.

क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के निर्णय

  • होटलें रेस्टोरेंट्स 9:00 बजे तक खुले रहेंगे.
  • इसके बाद 10:00 बजे तक टेकअवे की सुविधा दे सकेंगे.
  • सभी होटलों में जन्मदिन एनिवर्सरी की पार्टी में पूर्णता प्रतिबंधित.
  • शादी समारोह में भी वर और वधू पक्ष के 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे.
  • शव यात्रा में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे.
  • शहर के सभी मंदिर अन्य धार्मिक स्थल पूरी तरह बंद रहेंगे.
  • आगामी आदेश तक कोई जुलूस धार्मिक आयोजन अन्य यात्राएं पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे.
  • कोरोना के उल्लंघन पर पेनाल्टी के दौरान मास्क और सैनिटाइजर की बोतल भी दी जाएगी.
  • कोरोना का उल्लंघन करने पर दुकाने 24 घंटे के लिए ही सील की जाएगी.
  • इस दौरान छोटी दुकानों पर 500 और बड़ी दुकानों पर 1000 का जुर्माना लगेगा.
  • वहीं खजराना स्थित हनुमान और अन्य प्रमुख मंदिरों के ट्रस्ट नि:शुल्क मास्क और सैनिटाइजर का वितरण करेंगे.
  • शहर के सभी वार्डों में वैक्सीनेशन सेंटर बनेंगे.

इंदौर। तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण (Corona infection) को नियंत्रित करने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी (Crisis Management Committee) ने शहर को 10:00 के स्थान पर अब 9:00 बजे ही बंद करने का फैसला किया है. यही नहीं इस बार उत्सव शहर के लोग होली, धुलेटी और रंग पंचमी भी घर से बाहर निकल कर नहीं मना सकेंगे. गुरुवार को स्थानीय रेसिडेंसी में बढ़ते संक्रमण की समीक्षा को लेकर आयोजित क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया इंदौर में प्रतिदिन अब बाजार 26 मार्च 9 शुक्रवार की रात से 9:00 बजे ही बंद करने होंगे.

CBI ने बिल्डर सिद्धपाल सिंह के दफ्तर और घर पर की छापेमार कार्रवाई

त्योहार के दिन भी रहेगा लॉकडाउन

इसके अलावा अब तक रविवार के lockdown के साथ इस बार इंदौर में सोमवार को यानी धूलंडी के दिन भी लॉकडाउन रहेगा. कलेक्टर के मुताबिक इस बार होली पर रंग पंचमी भी सभी को अपने अपने घरों में ही बनानी होगी, क्योंकि 7 से 10 दिनों में इंदौर समेत प्रदेश के अन्य जिलों में भी मरीजों की संख्या बढ़ सकती है. इसलिए इंदौर में अभी से संक्रमण को नियंत्रित करना जरूरी हो गया है.

त्योहार के दिन भी लॉकडाउन- कलेक्टर

जिला प्रशासन नहीं चाहता 'लॉकडाउन'

उन्होंने बताया राज्य सरकार की मंशा को लॉकडाउन करने की नहीं है, इसलिए अब सभी को कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए पहल करनी होगी. क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक के दौरान जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, मालिनी गौड़ सहित आदि मौजूद थे.

क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के निर्णय

  • होटलें रेस्टोरेंट्स 9:00 बजे तक खुले रहेंगे.
  • इसके बाद 10:00 बजे तक टेकअवे की सुविधा दे सकेंगे.
  • सभी होटलों में जन्मदिन एनिवर्सरी की पार्टी में पूर्णता प्रतिबंधित.
  • शादी समारोह में भी वर और वधू पक्ष के 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे.
  • शव यात्रा में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे.
  • शहर के सभी मंदिर अन्य धार्मिक स्थल पूरी तरह बंद रहेंगे.
  • आगामी आदेश तक कोई जुलूस धार्मिक आयोजन अन्य यात्राएं पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे.
  • कोरोना के उल्लंघन पर पेनाल्टी के दौरान मास्क और सैनिटाइजर की बोतल भी दी जाएगी.
  • कोरोना का उल्लंघन करने पर दुकाने 24 घंटे के लिए ही सील की जाएगी.
  • इस दौरान छोटी दुकानों पर 500 और बड़ी दुकानों पर 1000 का जुर्माना लगेगा.
  • वहीं खजराना स्थित हनुमान और अन्य प्रमुख मंदिरों के ट्रस्ट नि:शुल्क मास्क और सैनिटाइजर का वितरण करेंगे.
  • शहर के सभी वार्डों में वैक्सीनेशन सेंटर बनेंगे.
Last Updated : Mar 26, 2021, 8:55 AM IST
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