इंदौर। हाई कोर्ट में गरोठ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी की एक याचिका को खारिज कर दिया गया है. कांग्रेस प्रत्याशी ने कोर्ट के समक्ष यह याचिका लगाकर भाजपा विधायक के निर्वाचन को गलत घोषित कर खुद को विधायक निर्वाचित करने को लेकर एक याचिका लगाई थी. जिस पर कोर्ट ने सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद पूरी याचिका को खारिज कर दिया है.
कांग्रेस प्रत्याशी ने दायर की याचिका: गरोठ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष सोजतिया द्वारा भाजपा विधायक देवीलाल धाकड़ के खिलाफ याचिका दायर की गई थी. याचिका मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में साल 2018 में गरोठ क्षेत्र से चुनाव हारने के बाद चुनाव याचिका इन आधारों पर प्रस्तुत की गई थी, की देवीलाल धाकड़ ने अपने नामांकन पत्र में डायवर्षन शुल्क, सरकारी संपत्ति का बकाया, किराया एवं बचत खातों एवं सावधि खातों पर प्राप्त होने वाले ब्याज को छिपाया है. 17.11.2018 को गरोठ में आयोजित चुनावी आमसभा में धर्म-जाति के आधार पर वोट मांग कर भ्रष्ट, आचरण अपनाकर चुनाव जीता है.
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कोर्ट ने खारिज कर दी याचिका: वहीं कोर्ट के सामने याचिका में एक भी आरोप याचिकाकर्ता द्वारा सिद्ध नहीं हुआ. जिसके चलते गुरुवार को याचिका कोर्ट ने निरस्त कर दी गई. देवीलाल धाकड़ की ओर से पैरवी एडवोकेट रोहित मंगल ने की. वहीं याचिका के माध्यम से यह भी सवाल खड़े किए गए थे कि जिस तरह से उन्होंने जानकारी दी, वह गलत है. जिसके चलते उनका निर्वाचन शून्य होकर उन्हें विधायक घोषित किया जाना चाहिए. फिलहाल कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई कर याचिका को निरस्त कर दिया. फिलहाल सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से विभिन्न तरह के दस्तावेज मांगे जो याचिकाकर्ता द्वारा कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए और इस आधार पर कोर्ट ने कांग्रेस प्रत्याशी की याचिका को खारिज कर दिया.