इंदौर। शहर में कोरोना कर्फ्यू का पालन करवाने के लिए पुलिस के द्वारा काफी सख्ती की जा रही है. वहीं, लोगों के साथ अभद्रता भी की जाती है. इसी मामले को लेकर इंदौर हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी. याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि आम जनता से अभद्रता न करते हुए मास्क के महत्व को समझाएं
दवा आपूर्ति को लेकर इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर, जल्द हो सकती है सुनवाई
पिछले दिनों एक रिक्शा चालक के साथ पुलिस कर्मियों ने जमकर मारपीट की थी. उस से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था. वीडियो के आधार पर अधिवक्ता अनिल ओझा के द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए शासन से घटना को लेकर विभिन्न तरह के जवाब मांगे थे. शासन ने भी कोर्ट के समक्ष जवाब प्रस्तुत करते हुए कह कि जिन भी पुलिसकर्मियों ने ऑटो चालक और लोगों के साथ अभद्रता की है उन पर कार्रवाई की गई है. शासन से मिले जवाब के बाद हाईकोर्ट ने याचिका को निराकृत करते हुए पुलिस को आदेश दिए कि भविष्य में मास्क नहीं लगाने वालों के साथ किसी तरह की कोई अभद्रता या पिटाई न करें, बल्कि उन्हें मास्क के महत्तव को समझाएं.