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Indore Court: हत्या का प्रयास करने वाले दोषी को 5 साल की सजा

इंदौर कोर्ट ने हत्या का प्रयास और मारपीट करने वाले आरोपी को दोषी पाये जाने पर 5 साल की सजा सुनाई है. जबकि, एक अन्य मामले में महिला सुसाइड केस में आरोपी पति को दोषी पाये जाने पर 7 साल की सजा से दंडित किया है.

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Published : Apr 26, 2023, 9:55 PM IST

Indore Court
इंदौर कोर्ट

इंदौर। जिला कोर्ट ने हत्या का प्रयास और मारपीट करने वाले आरोपी को दोषी पाये जाने के बाद 5 साल की सजा सुनाई है. इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए गए थे उनको सुनने के बाद कोर्ट ने सख्त सजा से दंडित किया है. ये इंदौर के भंवरकुआं क्षेत्र का मामला है.

हत्या के प्रयास के मामले में सख्त सजा: बता दें कि भंवरकुआं क्षेत्र में आरोपी प्रभु ने हत्या के इरादे से धर्मेंद्र को गर्दन की बाईं तरफ कुल्हाड़ी से मारा था. जिससे गंभीर घायल अवस्था में धर्मेंद्र को इलाज के लिए इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल में भर्ती किया गया. इसके बाद पूरे मामले में पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने पूरे मामले में फरियादी संजय की शिकायत पर आरोपी प्रभु के खिलाफ जान से मारने सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज करवाया. पुलिस ने भी फरियादी की शिकायत पर केस दर्ज कर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया. कोर्ट ने इस पूरे मामले में विभिन्न पक्षों को सुनने के बाद दोषी को 5 साल की सख्त सजा से दंडित किया है.

इस मामले से जुड़ी इन खबरों को जरूर पढ़ें...

सुसाइड मामले में पति को सुनाई सजा: दहेज प्रताड़ना से तंग आकर एक महिला ने आत्महत्या कर ली थी. इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए इंदौर की जिला कोर्ट ने पति को 7 साल की सजा से दंडित किया है. साथ ही इस दौरान पुलिस की ओर से विभिन्न तरह के साक्ष्य भी कोर्ट के समक्ष रखे गए थे. उसी के आधार पर कोर्ट ने आरोपी पति को दोषी पाये जाने पर सख्त सजा से दंडित किया है.

इंदौर। जिला कोर्ट ने हत्या का प्रयास और मारपीट करने वाले आरोपी को दोषी पाये जाने के बाद 5 साल की सजा सुनाई है. इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए गए थे उनको सुनने के बाद कोर्ट ने सख्त सजा से दंडित किया है. ये इंदौर के भंवरकुआं क्षेत्र का मामला है.

हत्या के प्रयास के मामले में सख्त सजा: बता दें कि भंवरकुआं क्षेत्र में आरोपी प्रभु ने हत्या के इरादे से धर्मेंद्र को गर्दन की बाईं तरफ कुल्हाड़ी से मारा था. जिससे गंभीर घायल अवस्था में धर्मेंद्र को इलाज के लिए इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल में भर्ती किया गया. इसके बाद पूरे मामले में पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने पूरे मामले में फरियादी संजय की शिकायत पर आरोपी प्रभु के खिलाफ जान से मारने सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज करवाया. पुलिस ने भी फरियादी की शिकायत पर केस दर्ज कर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया. कोर्ट ने इस पूरे मामले में विभिन्न पक्षों को सुनने के बाद दोषी को 5 साल की सख्त सजा से दंडित किया है.

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सुसाइड मामले में पति को सुनाई सजा: दहेज प्रताड़ना से तंग आकर एक महिला ने आत्महत्या कर ली थी. इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए इंदौर की जिला कोर्ट ने पति को 7 साल की सजा से दंडित किया है. साथ ही इस दौरान पुलिस की ओर से विभिन्न तरह के साक्ष्य भी कोर्ट के समक्ष रखे गए थे. उसी के आधार पर कोर्ट ने आरोपी पति को दोषी पाये जाने पर सख्त सजा से दंडित किया है.

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