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Indore Love Jihad: इंदौर लव जिहाद केस में पुलिस की कोर्ट में किरकिरी, 2 साल से जेल में बंद मुस्लिम युवक रिहा

इंदौर कोर्ट ने लव जिहाद के मामले में आरोपी बनाए गए मुस्लिम युवक को बरी कर दिया है. लड़की की शिकायत पर पुलिस ने जिस लड़के को आरोपी बनाया था उस पर मामला साबित नहीं हुआ. पुलिस युवक के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर पाई और लड़की भी अपने बयान से कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर सकी. कोर्ट ने केस को झूठा पाया और 2 साल से जेल की हवा खा रहे युवक को रिहा कर दिया.

Indore Live Jihad Case Verdict
इंदौर जिला कोर्ट
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Published : Apr 13, 2023, 4:53 PM IST

Updated : Apr 13, 2023, 5:34 PM IST

इंदौर। लव जिहाद के आरोप में 2 साल से जेल में बंद एक युवक को इंदौर कोर्ट ने बरी कर दिया है. उस पर लगे कोई भी आरोप कोर्ट में साबित नहीं हुए. मामला इंदौर के विजय नगर थाना क्षेत्र का है. विजय नगर पुलिस ने 2 साल पहले युवती की शिकायत पर एक आरोपी अरिफुल उर्फ आकाश मलिक के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया था. पुलिस ने प्रकरण दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश किया था. यहां से उसे जेल भेज दिया गया. आरोपी के बारे में यह भी जानकारी आई थी कि वह पश्चिम बंगाल का रहने वाला है. इंदौर में उसने हिंदू युवती से नाम बदलकर दोस्ती की थी. मामला इंदौर के विशेष न्यायधीश चारु लता डांगी की कोर्ट में विचाराधीन था.

पुलिस नहीं पेश कर पाई तथ्य: गुरूवार के दिन मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सारे तथ्यों का अवलोकन किया. इसके बाद आरोपी अरिफुल उर्फ आकाश को बरी करने के आदेश जारी कर दिया. युवती ने जब युवक के खिलाफ FIR दर्ज कराया था तो पुलिस को जानकारी दी थी कि वह आरोपी के साथ नौकरी करती थी. आरोपी ने धर्म छिपाकर उससे दोस्ती की. इसके बाद शारीरिक शोषण किया और बाद में उस पर धर्म परिवर्तन और शादी करने का दबाव बनाया. इसी आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था, लेकिन कोर्ट के समक्ष पुलिस उन तथ्यों को पेश नहीं कर पाई. अब कोर्ट ने इस मामले में आरोपी को बरी कर दिया है.

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बयान में बदलाव: कोर्ट में सुनवाई के दौरान सबसे ज्यादा फजीहत पुलिस की लड़की के बयान को लेकर हुई. युवती ने पुलिस में प्रकरण दर्ज करवाते समय जो बयान दिया था कोर्ट में उन बयानों पर वो कायम नहीं रह सकी. कोर्ट के जिरह के दौरान वो बार-बार उलझती रही और अपने ही पुराने बयान को बदल देती. पुलिस और कोर्ट में दिए बयान अलग-अलग थे और पूरी तरह से विरोधाभासी.

इंदौर। लव जिहाद के आरोप में 2 साल से जेल में बंद एक युवक को इंदौर कोर्ट ने बरी कर दिया है. उस पर लगे कोई भी आरोप कोर्ट में साबित नहीं हुए. मामला इंदौर के विजय नगर थाना क्षेत्र का है. विजय नगर पुलिस ने 2 साल पहले युवती की शिकायत पर एक आरोपी अरिफुल उर्फ आकाश मलिक के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया था. पुलिस ने प्रकरण दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश किया था. यहां से उसे जेल भेज दिया गया. आरोपी के बारे में यह भी जानकारी आई थी कि वह पश्चिम बंगाल का रहने वाला है. इंदौर में उसने हिंदू युवती से नाम बदलकर दोस्ती की थी. मामला इंदौर के विशेष न्यायधीश चारु लता डांगी की कोर्ट में विचाराधीन था.

पुलिस नहीं पेश कर पाई तथ्य: गुरूवार के दिन मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सारे तथ्यों का अवलोकन किया. इसके बाद आरोपी अरिफुल उर्फ आकाश को बरी करने के आदेश जारी कर दिया. युवती ने जब युवक के खिलाफ FIR दर्ज कराया था तो पुलिस को जानकारी दी थी कि वह आरोपी के साथ नौकरी करती थी. आरोपी ने धर्म छिपाकर उससे दोस्ती की. इसके बाद शारीरिक शोषण किया और बाद में उस पर धर्म परिवर्तन और शादी करने का दबाव बनाया. इसी आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था, लेकिन कोर्ट के समक्ष पुलिस उन तथ्यों को पेश नहीं कर पाई. अब कोर्ट ने इस मामले में आरोपी को बरी कर दिया है.

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Last Updated : Apr 13, 2023, 5:34 PM IST
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