इंदौर। पुलिस विभाग में आरक्षक सोनू शर्मा ने व्रत खोलने के लिए सुदामा नगर स्थित एक रेस्टोरेंट से पनीर टिक्का खाना भेजने वाली एक कंपनी के माध्यम से बुक किया. रेस्टोरेंट द्वारा जब बुक किए गए पनीर टिक्का का पार्सल उसने खोला तो आरक्षक को उसमें कुछ संदिग्ध लगा. इसके बाद उसने अपने कुछ परिचितों को इस प्रकार के पनीर टिक्का के बारे में बताया. तब उसे पता चला कि यह तो चिकन टिक्का है. इसके बाद आरक्षक सोनू शर्मा ने शिकायत जिला उपभोक्ता फोरम में की.
हर्जाना नहीं भरने पर लगेगा ब्याज : जिला उपभोक्ता फोरम ने इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए उक्त रेस्टोरेंट व खाना बेजने वाली कंपनी को आदेश दिया कि आरक्षक को 10 हजार रुपये हर्जाने के रूप में दें. साथ ही यह भी आदेश दिया कि यदि संबंधित व्यक्ति को ये राशि हर्जाने के रूप में नहीं दी गई तो आदेश की तिथि से 8 फीसदी वार्षिक दर से ब्याज भी फरियादी को देना होगा. फरियादी सोनू शर्मा ने बताया कि उसने 25 जून 2021 को व्रत खोलने के लिए पनीर टिक्का मंगवाया था. लेकिन इसी दौरान उसे चिकन टिक्का दे दिया.
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धार्मिक भावनाएं आहत हुईं : आरक्षक ने जिला उपभोक्ता फोरम में अपने एडवोकेट के माध्यम से परिवाद दायर किया. फरियादी ने एडवोकेट के माध्यम से फोरम के समक्ष तर्क रखे कि वह हिंदू धर्म को मानता है. वह ब्राह्मण है. वह मांसाहार का उपयोग नहीं करता. खाना भेजने वाली कंपनी व रेस्टोरेंट के कारण उसकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. वह व्रत करता है. व्रत खोलने के लिए उसने शाकाहारी भोजन मांगा था लेकिन उसे मांसाहारी भोजन परोस दिया गया.