इंदौर। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और सांसद शंकर लालवानी सहित 350 से अधिक नेताओं पर दर्ज प्रकरण की धाराओं में इजाफा हुआ है. मामले में धारा 153,143, 149 और आईपीसी की धारा 506 को भी जोड़ा गया है. मामला सांसद और विधायक से सम्बंधित होने के चलते विधानसभा और लोकसभा के लिए इंदौर पुलिस पत्र भी लिखेगी.
बीते शुक्रवार को धारा 144 के उल्लंघन में सयोगितागंज थाने ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी सहित 350 से अधिक बीजेपी नेताओं पर 188 व अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था, जिसमें अब धाराएं बढ़ाई गई हैं. .
स्पेशल कोर्ट में चलेगा जनप्रतिनिधियों का मामला
मामले में जितने भी आरोपी बने हैं, उनमें से कई जनप्रतिनिधि भी हैं. इनका मामला भोपाल की स्पेशल कोर्ट में चलेगा. इस पूरे मामले को यहां से भोपाल शिफ्ट भी कर दिया जाएगा. इसके अलावा सांसद शंकर लालवानी और विधायक रमेश मेंदोला और महेंद्र हार्डिया को लेकर इंदौर पुलिस विधानसभा और लोकसभा को पत्र लिखेगी और इन पर कार्रवाई के लिए पत्राचार किया जाएगा.
ये है पूरा मामला
शुक्रवार दोपहर को कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी ने रेसीडेंसी कोठी पर भू माफियाओं पर हो रही करवाई को लेकर एक बैठक का आयोजन किया था. इसमें कोई अधिकारी नहीं पहुंचा था. जिससे नाराज होकर कैलाश विजयवर्गीय और शंकर लालवानी सहित दूसरे बीजेपी नेता सम्भागयुक्त आकाश त्रिपाठी के रेसीडेंसी स्थित बंगले के बाहर धरने पर बैठ गए और जमकर हंगामा मचाया था. जिसके बाद धारा 144 के उल्लंघन के तहत इन पर कार्रवाई की गई थी. इस मामले को लेकर सियासी पारा भी गर्म है और बीजेपी-कांग्रेस में बयानबाजी हो रही है.