ETV Bharat / state

लॉकडाउन के बीच लोगों को जिला प्रशासन ने दी राहत, अब सुबह इतने बजे तक मिल सकता है दूध - Corona news mp

कोरोना महामारी के बीच लॉकडाउन के चलते मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में लोगों की सुविधा के लिए दूध वितरण के समय में बढ़ोतरी की गई है. अब रोजाना सुबह 7.30 बजे से 10.30 बजे तक सभी दूध व्यापारियों को घर-घर दूध पहुंचाने की छूट रहेगी.

Relief to people in Indore
इंदौर में लोगों को राहत
author img

By

Published : May 12, 2020, 9:45 AM IST

इंदौर। कोरोना महामारी के बीच लॉकडाउन के चलते मध्यप्रदेश के इंदौर में लोगों की सुविधा के लिए दूध वितरण के समय में बढ़ोतरी की गई है. अब रोजाना सुबह 7.30 बजे से 10.30 बजे तक सभी दूध व्यापारियों को घर-घर दूध पहुंचाने की छूट रहेगी. हालांकि अभी तक सुबह 8 से 10 बजे तक लोगों को ये सुविधा मिल रही थी.

जारी आदेश के अनुसार दूध वितरण के कार्य में लगे सभी लोगों के लिए आदेश से छूट प्रदान की गई है. इनमें दूध वाहन, दूध विक्रेता का वाहन, दूध की टंकी शामिल है. इसके साथ ही इस काम में लगे व्यक्तियों को जिनके पास दूध पैकेट्स हैं, उन्हें नहीं रोका जाएगा. इंदौर शहर के किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थिति में घर से बाहर जाकर दूध लाने या अन्य कार्य की अनुमति नहीं होगी.

बता दें कि दूध वितरण के लिए जारी किये गए समय के बाद दूध वितरण का काम नहीं होगा और इस काम में लगे सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. इसके साथ ही लोगों को मास्क पहनने के साथ सेनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा. जिला प्रशासन में पूरे जिले ये आदेश लागू कर दिया है, और इसका उल्लंघन करने पर भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.

इंदौर। कोरोना महामारी के बीच लॉकडाउन के चलते मध्यप्रदेश के इंदौर में लोगों की सुविधा के लिए दूध वितरण के समय में बढ़ोतरी की गई है. अब रोजाना सुबह 7.30 बजे से 10.30 बजे तक सभी दूध व्यापारियों को घर-घर दूध पहुंचाने की छूट रहेगी. हालांकि अभी तक सुबह 8 से 10 बजे तक लोगों को ये सुविधा मिल रही थी.

जारी आदेश के अनुसार दूध वितरण के कार्य में लगे सभी लोगों के लिए आदेश से छूट प्रदान की गई है. इनमें दूध वाहन, दूध विक्रेता का वाहन, दूध की टंकी शामिल है. इसके साथ ही इस काम में लगे व्यक्तियों को जिनके पास दूध पैकेट्स हैं, उन्हें नहीं रोका जाएगा. इंदौर शहर के किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थिति में घर से बाहर जाकर दूध लाने या अन्य कार्य की अनुमति नहीं होगी.

बता दें कि दूध वितरण के लिए जारी किये गए समय के बाद दूध वितरण का काम नहीं होगा और इस काम में लगे सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. इसके साथ ही लोगों को मास्क पहनने के साथ सेनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा. जिला प्रशासन में पूरे जिले ये आदेश लागू कर दिया है, और इसका उल्लंघन करने पर भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.