इंदौर। इंदौर में रहने वाली एक युवती की शादी जेद्दा के एक कारोबारी से हुई थी. लेकिन शादी लंबी नहीं चली. कोर्ट ने पति को हर माह 50 हजार रुपये देने के फरमान के साथ पति-पत्नी को अलग रहने के आदेश दे दिए. मामला कुटुंब न्यायालय का है. पीड़िता ने कुटुंब न्यायालय में याचिका लगाकर सुनवाई करने के लिए निवेदन किया था.
एक साल में टूट गया संबंध : इंदौर में रहने वाली युवती का संबंध एक साल में ही टूट गया. जेद्दा के कारोबारी पति ने पत्नी को बेदखल कर दिया. अदालत ने उसे इंसाफ दिया. इंदौर की रिया की शादी संजय हेमनानी से नवीं मुंबई में मार्च 2021 में हुई थी. मुंबई में शादी का रजिस्ट्रेशन भी हो गया था. इसके बाद पति जेद्दा चला गया और फिर कोरोना का बहाना बनाकर पत्नी से दूरी बना ली. बाद में 10 लाख के साथ जेवर भी रख लिए और शादी के 3 दिन बाद ही उसे बेदखल कर दिया गया.
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सऊदी में पति का बड़ा कारोबार : रिया ने कुटुंब न्यायालय में केस लगाया. अदालत को बताया कि पति संजय का जेद्दा सऊदी अरब में बड़ा कारोबार है और 4 फ्लैट मुंबई में हैं. लाखों रुपए महीने की कमाई है, जबकि मेरे पास कमाई का कोई जरिया नहीं है. अदालत ने महिला की दलील पर आदेश दिया कि पत्नी का आय का कोई साधन नहीं है तो पति उसे हर महीने 50 हजार रुपये दे ओर 2 लाख एकमुश्त देना होंगे. कोर्ट के खर्च के रूप में 10000 देने के लिए भी संजय हेमनानी को आदेश दिए हैं. रिया की तरफ से पैरवी अधिवक्ता केपी माहेश्वरी के साथ प्रतीक माहेश्वरी ने की है
(Husband living in Jeddah cheated his wife) (Give50 thousand rupees every month)