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हनी ट्रैप केस :आरोपी मांग रहे सबूत - हनी ट्रैप केस में इंदौर हाई कोर्ट ने लगाया स्टे

हनी ट्रैप मामले में इंदौर हाई कोर्ट ने निचली अदालत केआदेश पर स्टे लगा दिया है. मामले में अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी. मामला आरोपियों को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और अन्य दस्तावेजों की कॉपी उपलब्ध नहीं करवाने का था.

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हनी ट्रैप केस में इंदौर हाईकोर्ट का स्टे
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Published : Jan 26, 2021, 11:59 AM IST

इंदौर । हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप मामला एक बार फिर सुर्खियों में है. आरोपियों ने SIT की ओर इकट्ठा किए गए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और सबूत उन्हें उपलब्ध करवाने की मांग की थी. निचली अदालत ने सबूतों से संबंधित कॉपी आरोपी पक्ष को उपलब्ध करवाने के आदेश भी दे दिए थे. लेकिन SIT ने इंदौर हाई कोर्ट में दरखास्त लगाई कि आरोपियों को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और अन्य दस्तावेजों की कॉपी उपलब्ध नहीं करवाई जाए. इंदौर हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर स्टे लगा दिया है. हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस भी जारी किए हैं. लेकिन नोटिस की तामील नहीं होने के कारण मामले में अब 2 सप्ताह बाद सुनवाई होगी. SIT नहीं चाहती है कि जो सबूत उन्होंने इकट्ठा किए हैं, वे आरोपियों को दिए जाएं.

इंदौर । हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप मामला एक बार फिर सुर्खियों में है. आरोपियों ने SIT की ओर इकट्ठा किए गए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और सबूत उन्हें उपलब्ध करवाने की मांग की थी. निचली अदालत ने सबूतों से संबंधित कॉपी आरोपी पक्ष को उपलब्ध करवाने के आदेश भी दे दिए थे. लेकिन SIT ने इंदौर हाई कोर्ट में दरखास्त लगाई कि आरोपियों को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और अन्य दस्तावेजों की कॉपी उपलब्ध नहीं करवाई जाए. इंदौर हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर स्टे लगा दिया है. हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस भी जारी किए हैं. लेकिन नोटिस की तामील नहीं होने के कारण मामले में अब 2 सप्ताह बाद सुनवाई होगी. SIT नहीं चाहती है कि जो सबूत उन्होंने इकट्ठा किए हैं, वे आरोपियों को दिए जाएं.

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