इंदौर। कोरोना के दूसरी लहर के चलते कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण इंदौर में कोविड प्रोटोकॉल में होली मनाई गई. जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए आदेश के तहत अधिकांश लोगों ने 'मेरी होली मेरे घर' के तहत होली का त्यौहार मनाया. सुबह से ही लोग सीमित संख्या में होलिका की पूजन के लिए पहुंचे थे. हालांकि दोपहर होते-होते तक कॉलोनी और मोहल्लों में अधिकांश तौर पर बच्चे और महिलाएं होली खेलती देखी गई. लेकिन सार्वजनिक रूप से किसी ने भी होली मनाकर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं किया. हालांकि सुबह से ही शहर भर में तमाम चौराहों पर एवं रिहायशी क्षेत्रों में नगर निगम की टीम और पुलिस बल को तैनात किया गया था, जो लगातार लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने को लेकर लोगों को जागरूक करते नजर आए.
धर्मस्थल रहेंगे बंद
जिला प्रशासन ने "मेरी होली मेरे घर" के तहत घर में ही रहकर होली के पर्व को मनाने का आव्हान किया था. इसी के साथ उन्होंने कोविड संक्रमण से लोक स्वास्थ्य के बचाव के लिए धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए, होलिका दहन एवं शब-ए-बारात के मौके पर केवल प्रतिकात्मक रूप से मनाये जाने के निर्देश दिये थे. इसके अलावा इंदौर में आगामी आदेश तक सभी धर्मों के धर्मस्थल पूरी तरीके से बंद रखने और आम श्रद्धालुओं का इन धर्मस्थलों में जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने के आदेश दिये हैं.
कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए तैनात किए गए अधिकारी
2 अप्रैल को मनाये जाने वाले रंगपंचमी के त्यौहार को ध्यान में रखते हुए कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए अपर कलेक्टर, जिले के समस्त एसडीएम, कार्यपालिक दण्डाधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों की ड्यूटी निर्धारित की गई है. उन्होंने सभी कार्यपालिक दण्डाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में उपस्थित रहकर तथा संबंधित पुलिस अधिकारियों के साथ क्षेत्र की कानून व्यवस्था बनाये रखना. सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं. उक्त सभी अधिकारी त्यौहारों के संबंध में प्रशासन द्वारा जारी किये गये प्रतिबंधात्मक आदेश का पूर्णत पालन हो, यह भी सुनिश्चित करवाएंगे. इसी क्रम में कलेक्टर मनीष सिंह 27 मार्च को जारी किये गये प्रतिबंधात्मक आदेश के परिपालन में सहायक जिला आबकारी अधिकारियों और आबकारी उप निरीक्षकों के दल गठित किये गये हैं.