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हाई कोर्ट पहुंचा हाई प्रोफाइल परिवार की शादी का मामला

इंदौर हाई कोर्ट में एक हाई प्रोफाइल परिवार की शादी को लेकर याचिका लगाई गई थी. जिस पर सुनवाई होने के बाद हाई कोर्ट ने विभिन्न तरह के तर्क रखते हुए मैरिज सर्टिफिकेट को निरस्त कर दिया.

High Court
हाई कोर्ट
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Published : Mar 18, 2021, 10:19 AM IST

इंदौर। ग्वालियर और इंदौर के हाईप्रोफाइल परिवार की शादी का मामला इंदौर हाई कोर्ट में पहुंच गया है. जहां इस पूरे मामले में ग्वालियर थाने में प्रकरण दर्ज हुआ था, तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर दूसरा पक्ष इंदौर हाई कोर्ट में पहुंच गया. जहां पर सुनवाई हुई.

  • हाई कोर्ट ने मैरिज सर्टिफिकेट को निरस्त किया

इंदौर हाई कोर्ट में हाई प्रोफाइल परिवार की शादी को लेकर एक याचिका लगाई गई थी. जिसपर सुनवाई होने के बाद हाई कोर्ट ने विभिन्न तरह के तर्क रखते हुए मैरिज सर्टिफिकेट को निरस्त कर दिया. कोर्ट ने कहा कि विशेष विवाह अधिनियम के अनुसार निगमायुक्त को मैरिज रजिस्ट्रार नियुक्त किया है. निगमायुक्त अपनी शक्तियां हस्तांतरित नहीं कर सकता, वहीं इस पूरे मामले में दोनों ही शादी के प्रमाण पत्र नोडल अधिकारी ने जारी किए हैं, इसलिए निरस्त किए जाते हैं. वहीं अर्जुन काक ने इंदौर हाई कोर्ट के समक्ष यह जानकारी रखी थी कि आंग्रे परिवार ने जो मेरी सर्टिफिकेट बनवाया है. वह 18 अप्रैल को ग्वालियर के आंग्रे के बाड़े में होना बताया, जबकि इस दिन दोनों परिवार ऋषिकेश में थे. अतः इन्हीं सब बातों को देखते हुए इंदौर हाई कोर्ट ने मैरिज सर्टिफिकेट को निरस्त कर दिया.

  • राजपरिवार से जुड़ा है परिवार

पूरा मामला ग्वालियर से शुरू हुआ है, ग्वालियर में सबसे पहले महिला थाने में इस पूरे मामले में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर प्रकरण दर्ज करवाया है और उसके बाद से ही पूरा मामला सुर्खियों में बना हुआ है. वहीं बताया जाता है कि दोनों परिवार काक परिवार और आंग्रे परिवार राज परिवार से जुड़े हुए हैं. इंदौर और ग्वालियर दोनों जगह पर राज परिवार का काफी दबदबा रहा है और दोनों ही परिवार राज परिवार से बताए जा रहे हैं.

कस्टडी में युवक की मौत, मानव वध का केस दर्ज

फिलहाल अब देखना होगा कि जिस तरह से हाईकोर्ट ने मैरिज सर्टिफिकेट को निरस्त कर दिया है, तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में को लेकर जल्द ही कुछ अलग तरह की हलचल सामने आ सकती है. वहीं दोनों ही परिवार काफी हाईप्रोफाइल परिवार है और लगातार एक दूसरे को नीचा दिखाने में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. जहां एक पक्ष ने सबसे पहले ग्वालियर के महिला थाने पर प्रकरण दर्ज करवाया, तो दूसरे पक्ष ने इंदौर के सयोगितगंज थाने में प्रकरण दर्ज करवाया. इसके बाद दूसरा पक्ष इंदौर हाई कोर्ट के समक्ष उपस्थित हो गया और वहां से मैरिज सर्टिफिकेट निरस्त करवा दिया.

इंदौर। ग्वालियर और इंदौर के हाईप्रोफाइल परिवार की शादी का मामला इंदौर हाई कोर्ट में पहुंच गया है. जहां इस पूरे मामले में ग्वालियर थाने में प्रकरण दर्ज हुआ था, तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर दूसरा पक्ष इंदौर हाई कोर्ट में पहुंच गया. जहां पर सुनवाई हुई.

  • हाई कोर्ट ने मैरिज सर्टिफिकेट को निरस्त किया

इंदौर हाई कोर्ट में हाई प्रोफाइल परिवार की शादी को लेकर एक याचिका लगाई गई थी. जिसपर सुनवाई होने के बाद हाई कोर्ट ने विभिन्न तरह के तर्क रखते हुए मैरिज सर्टिफिकेट को निरस्त कर दिया. कोर्ट ने कहा कि विशेष विवाह अधिनियम के अनुसार निगमायुक्त को मैरिज रजिस्ट्रार नियुक्त किया है. निगमायुक्त अपनी शक्तियां हस्तांतरित नहीं कर सकता, वहीं इस पूरे मामले में दोनों ही शादी के प्रमाण पत्र नोडल अधिकारी ने जारी किए हैं, इसलिए निरस्त किए जाते हैं. वहीं अर्जुन काक ने इंदौर हाई कोर्ट के समक्ष यह जानकारी रखी थी कि आंग्रे परिवार ने जो मेरी सर्टिफिकेट बनवाया है. वह 18 अप्रैल को ग्वालियर के आंग्रे के बाड़े में होना बताया, जबकि इस दिन दोनों परिवार ऋषिकेश में थे. अतः इन्हीं सब बातों को देखते हुए इंदौर हाई कोर्ट ने मैरिज सर्टिफिकेट को निरस्त कर दिया.

  • राजपरिवार से जुड़ा है परिवार

पूरा मामला ग्वालियर से शुरू हुआ है, ग्वालियर में सबसे पहले महिला थाने में इस पूरे मामले में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर प्रकरण दर्ज करवाया है और उसके बाद से ही पूरा मामला सुर्खियों में बना हुआ है. वहीं बताया जाता है कि दोनों परिवार काक परिवार और आंग्रे परिवार राज परिवार से जुड़े हुए हैं. इंदौर और ग्वालियर दोनों जगह पर राज परिवार का काफी दबदबा रहा है और दोनों ही परिवार राज परिवार से बताए जा रहे हैं.

कस्टडी में युवक की मौत, मानव वध का केस दर्ज

फिलहाल अब देखना होगा कि जिस तरह से हाईकोर्ट ने मैरिज सर्टिफिकेट को निरस्त कर दिया है, तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में को लेकर जल्द ही कुछ अलग तरह की हलचल सामने आ सकती है. वहीं दोनों ही परिवार काफी हाईप्रोफाइल परिवार है और लगातार एक दूसरे को नीचा दिखाने में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. जहां एक पक्ष ने सबसे पहले ग्वालियर के महिला थाने पर प्रकरण दर्ज करवाया, तो दूसरे पक्ष ने इंदौर के सयोगितगंज थाने में प्रकरण दर्ज करवाया. इसके बाद दूसरा पक्ष इंदौर हाई कोर्ट के समक्ष उपस्थित हो गया और वहां से मैरिज सर्टिफिकेट निरस्त करवा दिया.

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