इंदौर : कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी, तब फारूकी के साथ जेल गए अन्य आरोपियों को भी राहत की उम्मीद जगी थी. शुक्रवार को जेल में बंद प्रखर और एडविन एंथोनी ने जमानत आवेदन इंदौर हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसे इंदौर हाईकोर्ट ने स्वीकार करते हुए दोनों को जमानत दे दी है.
मुनव्वर फारूकी को जमानत मिलने के बाद जगी थी उम्मीद
मुनव्वर फारूकी को जिस इस तरह से सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी, उसके बाद उसके साथ बन्द अन्य आरोपियों को भी जमानत के आसार नजर आए थे. इसी कड़ी में जहां प्रखर और एडविन ने इंदौर हाई कोर्ट में जमानत आवेदन लगाया था तो वहीं आरोपी सदाकत खान और अन्य ने भी विभिन्न कोर्ट के माध्यम से जमानत आवेदन लगाया हुआ है. लेकिन इंदौर हाईकोर्ट ने प्रखर और एडविन को तो जमानत पर रिहा कर दिया है, लेकिन अभी भी दो आरोपी इंदौर की जेल में बंद हैं.
इंदौर सेंट्रल जेल से रिहा हुए स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी
1 जनवरी को दर्ज हुआ था मामला
बीजेपी की विधायक मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य गौड़ की शिकायत पर फारूकी और चार अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. एकलव्य गौड़ का आरोप था कि मुनव्वर फारूकी ने शहर के एक कैफे में आयोजित कार्यक्रम में हिंदू देवी-देवताओं व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं.
बीजेपी विधायक के बेटे ने की थी शिकायत
बीजेपी के विधायक मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य गौड़ की शिकायत पर फारूकी और चार अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. एकलव्य गौड़ का आरोप था कि मुनव्वर फारूकी ने शहर के एक कैफे में आयोजित कार्यक्रम में हिंदू देवी-देवताओं व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं.
स्टैंडअप कॉमेडियन के शो में हंगामा, थाने पहुंचा मामला
कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने उठाए थे सवाल
कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने फारूकी को रिहा न करने पर सवाल उठाए थे. उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार सुबह अंतरिम जमानत का आदेश पारित किया था. लेकिन अभी तक फारूकी को रिहाई नहीं मिल सकी. एमपी पुलिस और जेल प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कमतर करने का प्रयास कर रहे हैं.