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Bhaiyyu Maharaj Suicide Case : भय्यू महाराज सुसाइड केस में आरोपियों की जमानत पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित - आरोपियों की जमानत पर सुनवाई पूरी

भय्यू महाराज सुसाइड केस में आरोपियों की ओर से इंदौर हाई कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन लगाया गया है. इंदौर हाई कोर्ट ने आरोपियों की जमानत की याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है और फैसला सुरक्षित रख लिया है. आने वाले दिनों में कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है. (Hearing on bail of accused verdict reserved) (Bhaiyyu Maharaj suicide case)

Bhaiyyu Maharaj suicide case
भय्यू महाराज सुसाइड केस में फैसला सुरक्षित
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Published : Jun 30, 2022, 2:44 PM IST

इंदौर। बहुचर्चित भय्यू महाराज सुसाइड केस में आरोपी शरद एवं पलक की ओर से इंदौर हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई गई थी. इस पर कोर्ट में बहस पूरी हो गई है और फैसले को इंदौर हाई कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है.

आरोपियों को सजा सुनाई थी : बता दें कि पिछले दिनों इंदौर की जिला कोर्ट ने आरोपियों को छह साल की सजा सुनाई थी. उसके बाद से ही इस पूरे मामले में आरोपी शरद, पलक एवं एक अन्य आरोपी इंदौर की जेल में बंद हैं. वहीं पिछले दिनों ही आरोपियों के वकील धर्मेंद्र गुर्जर ने कहा था कि जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर इंदौर हाई कोर्ट के समक्ष गुहार लगाई जाएगी.

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सालों से जेल में बंद हैं आरोपी : जेल में बंद आरोपियों को जमानत को लेकर इंदौर हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई. कोर्ट ने सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया है. बता दें कि भय्यू महाराज सुसाइड केस के मामले में आरोपी काफी सालों से जेल में बंद हैं. इसी को देखते हुए आरोपियों के वकील की ओर से आरोपियों के जमानत आवेदन कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया. (Hearing on bail of accused verdict reserved) (Bhaiyyu Maharaj suicide case)

इंदौर। बहुचर्चित भय्यू महाराज सुसाइड केस में आरोपी शरद एवं पलक की ओर से इंदौर हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई गई थी. इस पर कोर्ट में बहस पूरी हो गई है और फैसले को इंदौर हाई कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है.

आरोपियों को सजा सुनाई थी : बता दें कि पिछले दिनों इंदौर की जिला कोर्ट ने आरोपियों को छह साल की सजा सुनाई थी. उसके बाद से ही इस पूरे मामले में आरोपी शरद, पलक एवं एक अन्य आरोपी इंदौर की जेल में बंद हैं. वहीं पिछले दिनों ही आरोपियों के वकील धर्मेंद्र गुर्जर ने कहा था कि जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर इंदौर हाई कोर्ट के समक्ष गुहार लगाई जाएगी.

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