इंदौर: कंप्यूटर बाबा को हाईकोर्ट से मिली राहत फिलहाल जारी रहेगी. इंदौर हाईकोर्ट में कंप्यूटर बाबा की ओर से एक याचिका दायर की गई थी. याचिका के माध्यम से कंप्यूटर बाबा ने अपने ऊपर जो कार्रवाई हुई वह किन धाराओं वह किस कानून के तहत हुई थी, इसके बारे में जानकारी चाही थी साथ ही इस पूरे मामले में सरकार की ओर से प्रति उत्तर दिया गया है. सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि कंप्यूटर बाबा के ऊपर जो कार्रवाई की गई है, वह कानून के दायरे में रहकर ही की गई है. वहीं अब इस पूरे मामले में जिस तरह से सरकार ने कोर्ट के समक्ष अपना जवाब पेश किया है इसको लेकर अब कंप्यूटर बाबा के वकीलों की ओर से 3 दिन बाद फिर से प्रतिउत्तर बनाकर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा.
कंप्यूटर बाबा पर कई धाराओं में हुई थी FIR
बता दें कंप्यूटर बाबा पर जिला प्रशासन ने एक के बाद एक कार्रवाई करते हुए कई धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था. वहीं इन सब कार्रवाई को लेकर कंप्यूटर बाबा की ओर से एक याचिका इंदौर हाई कोर्ट में लगाई गई थी. 2 हफ्ते बाद फिर मामले में सुनवाई होगी.
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कंप्यूटर बाबा के खिलाफ चार मामले थे दर्ज
कंप्यूटर बाबा के खिलाफ चार मामले शहर के अलग-अलग थाना दर्ज थे. इनमें दो मामले गांधीनगर थाना, एक मामला एरोड्रम थाना और एक मामला SDM कोर्ट में दर्ज था. हालांकि कंप्यूटर बाबा को जमानत मिल गई थी.