इंदौर। सोशल मीडिया पर चल रहे ऑनलाइन जुए, प्राइवेसी भंग, सांप्रदायिक हिंसा, डेटा चोरी के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. जिस पर आज इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से इस संबंध में साक्ष्य और दस्तावेज पेश की बात कही है. अगली सुनवाई एक हफ्ते बाद होगी.
याचिका मातृ फाउंडेशन की ओर से लगाई गई थी. जिसमें कहा गया था कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर कॉपीराइट का उल्लंघन, सरकार के साथ ही सुरक्षा बल व न्यायपालिका आदि का मजाक बनाना, धर्म व संप्रदाय के खिलाफ गलत बातें होती हैं.
अधिवक्ता अमेय बजाज, आशी वैद्य, मानसी दुबे, पारितोष श्रीवास्तव व पूर्वी खंडेलवाल द्वारा लगाई गई याचिका में मांग की गई थी कि कोर्ट द्वारा गाइडलाइन जारी कर कानूनी प्रावधान किए जाएं. कोर्ट केंद्र को कानून बनाने के लिए आदेशित करे.कंपनियों द्वारा ये सभी गैरकानूनी कंटेंट तत्काल हटाए जाएं, वाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी तत्काल हटाए.