इंदौर। सोशल मीडिया द्वारा शादी के नाम पर शारीरिक शोषण के मामले सामने आते रहते हैं. इसी कड़ी में इंदौर जिले में युवक ने पहली पत्नी को मृत बताकर सोशल मीडिया पर युवती से दोस्ती की और फिर पत्नी बनाकर अपने फार्म हाउस ले जाकर शोषण किया.
जब पीड़िता को युवक की पहली पत्नी के जिंदा होने की खबर लगी, तो युवक ने साथ रखने से मना कर दिया, जिस पर फैमिली कोर्ट ने पीड़िता के पक्ष में फैसला सुनाया है. कोर्ट ने पीड़िता को भरण-पोषण युवक द्वारा देने की बात कही है.
इस मामले में पीड़िता के वकील कृष्णकुमार कुनहरे ने बताया कि फैमिली कोर्ट ने भरण-पोषण की राशि दिलाते हुए कहा कि पति ने अगर पहली पत्नी की जानकारी छुपाते हुए दूसरा विवाह किया है, तब ऐसी स्थिति में दूसरी पत्नी को भी भरण-पोषण पाने का अधिकार मिलेगा.