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पूर्व मिस इंडिया से रेप, लोहा कारोबारी को इस आधार पर हाई कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत - Indore High Court News

इंदौर हाई कोर्ट ने एक व्यापारी की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है. बता दें कि पूर्व मिस इंडिया रह चुकी एक महिला ने इंदौर के इस पर व्यापारी पर रेप का केस दर्ज करवाया था. इसके बाद व्यापारी ने इंदौर हाई कोर्ट की शरण ली. Miss India rape case

ex Miss India rape
पूर्व मिस इंडिया से रेप लोहा कारोबारी को अग्रिम जमानत
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jan 3, 2024, 12:19 PM IST

Updated : Jan 3, 2024, 12:36 PM IST

इंदौर। पूर्व मिस इंडिया रह चुकी महिला ने इंदौर के लोहा व्यापारी के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया था. लोहा कारोबारी ने इंदौर हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत को लेकर याचिका दायर की. अपने अधिवक्ता अमन मौर्य के माध्यम से कई तरह के तर्क इंदौर हाई कोर्ट के समक्ष रखे. एडवोकेट अमन मौर्य के मुताबिक एफआईआर निरस्त किए जाने की मांग के साथ ही हाई कोर्ट ने व्यापारी को अग्रिम जमानत के आदेश दिए हैं. कोर्ट में बताया गया कि महिला अपनी मर्जी से लिव इन में रह रही थी.

शादी का वादा किया था : इस दौरान व्यापारी ने शादी का वादा किया लेकिन शादी नहीं की. अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इस आधार पर रेप का केस करना ठीक नहीं. इसके बाद इंदौर हाई कोर्ट ने पुलिस और महिला को नोटिस जारी किया. इसके बाद लोहा कारोबारी की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली. उधर, इंदौर में फर्जी पुलिस द्वारा बुजुर्ग के साथ धोखाधड़ी कर सोने की अंगूठी हड़पने का मामला सामने आया है. बुजुर्ग के कहे अनुसार 420 सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

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बुजुर्ग को झांसा देकर लूटा : भोपाल के रहने वाले मनोहर सिंह नामक 73 वर्षीय बुजुर्ग इंदौर में आए हुए थे. वह अपने रिश्तेदार की दुकान पर कपड़े खरीदने पैदल जा रहे थे कि तभी रास्ते में एक बदमाश मिला और स्वयं को पुलिसकर्मी बताते हुए बुजुर्ग की चेकिंग करने लगा. इसी दौरान बैंक से रिटायर मनोहर नामक बुजुर्ग के हाथों की दोनों अंगूठियां और नगदी रुपए बुजुर्ग के रुमाल पर ही रखवा दिए और बोला कि इसे आप रखिए और तलाशी लेने लगा. नकली पुलिसकर्मी ने कहा था कि क्षेत्र में नशा काफी बिक रहा है और इसी कारण से वह चेकिंग कर रहा है. इस मामले में चंदन नगर थाना प्रभारी इंद्रमणि पटेल का कहना है कि आरोपी की तलाश की जा रही है.

इंदौर। पूर्व मिस इंडिया रह चुकी महिला ने इंदौर के लोहा व्यापारी के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया था. लोहा कारोबारी ने इंदौर हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत को लेकर याचिका दायर की. अपने अधिवक्ता अमन मौर्य के माध्यम से कई तरह के तर्क इंदौर हाई कोर्ट के समक्ष रखे. एडवोकेट अमन मौर्य के मुताबिक एफआईआर निरस्त किए जाने की मांग के साथ ही हाई कोर्ट ने व्यापारी को अग्रिम जमानत के आदेश दिए हैं. कोर्ट में बताया गया कि महिला अपनी मर्जी से लिव इन में रह रही थी.

शादी का वादा किया था : इस दौरान व्यापारी ने शादी का वादा किया लेकिन शादी नहीं की. अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इस आधार पर रेप का केस करना ठीक नहीं. इसके बाद इंदौर हाई कोर्ट ने पुलिस और महिला को नोटिस जारी किया. इसके बाद लोहा कारोबारी की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली. उधर, इंदौर में फर्जी पुलिस द्वारा बुजुर्ग के साथ धोखाधड़ी कर सोने की अंगूठी हड़पने का मामला सामने आया है. बुजुर्ग के कहे अनुसार 420 सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

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Last Updated : Jan 3, 2024, 12:36 PM IST
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