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हनी ट्रैप मामला: कोर्ट ने SIT प्रमुख को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब - एसआईटी प्रमुख विपिन माहेश्वरी

हनी ट्रैप मामले में एसआईटी द्वारा किसी भी तरह के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर एसआईटी प्रमुख सहित अन्य लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है. कोर्ट ने इन अधिकारियों ने जवाब मांगा है. पढ़िए पूरी खबर...

District court issued notice to SIT chief
एसआईटी प्रमुख विपिन माहेश्वरी के खिलाफ नोटिस जारी
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Published : Oct 19, 2020, 8:55 PM IST

इंदौर। हनी ट्रैप मामले में जिला कोर्ट ने एसआईटी प्रमुख विपिन माहेश्वरी सहित अन्य लोगों के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इस मामले में अभी तक एसआईटी ने कोर्ट के समक्ष किसी भी तरह के कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं.

पढ़े: हनी ट्रैप मामले की आरोपी महिलाओं का होली खेलते पुराना वीडियो VIRAL

हनी ट्रैप मामले को तकरीबन 1 साल हो गया है, जिसमें 5 महिला आरोपी सहित एक अन्य आरोपी को जिला जेल में बंद किया गया है. वहीं इस पूरे मामले की सुनवाई इंदौर की जिला कोर्ट के साथ ही हाईकोर्ट में भी चल रही है.

इस बार जिला कोर्ट ने एसआईटी प्रमुख विपिन माहेश्वरी, पुलिस उप महानिरीक्षक रुचि वर्धन मिश्र, एडीजी मिलिंद कांसकर, थाना प्रभारी शशिकांत चौरसिया को नोटिस जारी किया है.

कोर्ट द्वारा बार-बार हनी ट्रैप मामले से जुड़े दस्तावेज सहित अन्य साक्ष्य कोर्ट के सामने पेश करने के लिए एसआईटी को निर्देश दिए जा रहे थे, लेकिन एसआईटी ने अभी तक कोर्ट के समक्ष किसी भी तरह के कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं. इसी को देखते हुए कोर्ट ने एसआईटी को नोटिस जारी किया है.

इंदौर। हनी ट्रैप मामले में जिला कोर्ट ने एसआईटी प्रमुख विपिन माहेश्वरी सहित अन्य लोगों के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इस मामले में अभी तक एसआईटी ने कोर्ट के समक्ष किसी भी तरह के कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं.

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हनी ट्रैप मामले को तकरीबन 1 साल हो गया है, जिसमें 5 महिला आरोपी सहित एक अन्य आरोपी को जिला जेल में बंद किया गया है. वहीं इस पूरे मामले की सुनवाई इंदौर की जिला कोर्ट के साथ ही हाईकोर्ट में भी चल रही है.

इस बार जिला कोर्ट ने एसआईटी प्रमुख विपिन माहेश्वरी, पुलिस उप महानिरीक्षक रुचि वर्धन मिश्र, एडीजी मिलिंद कांसकर, थाना प्रभारी शशिकांत चौरसिया को नोटिस जारी किया है.

कोर्ट द्वारा बार-बार हनी ट्रैप मामले से जुड़े दस्तावेज सहित अन्य साक्ष्य कोर्ट के सामने पेश करने के लिए एसआईटी को निर्देश दिए जा रहे थे, लेकिन एसआईटी ने अभी तक कोर्ट के समक्ष किसी भी तरह के कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं. इसी को देखते हुए कोर्ट ने एसआईटी को नोटिस जारी किया है.

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