इंदौर। दिल्ली की रोहिणी स्थित कॉमर्शियल कोर्ट ने इंदौर के मशहूर साड़ी शो रूम के खिलाफ मोरनी के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के कॉपी नियमों के उल्लंघन की पुष्टि की है. दिल्ली की टीम और लोकल खजराना पुलिस ने मशहूर साड़ी शो रूम के खिलाफ कार्रवाई की है. कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में मोरनी ब्रांड नाम के छपे हुए कपड़े सील कर दिए.करीब 30 लाख रुपये से अधिक का माल मोरनी ब्रांड के नाम से ग्राहकों को बेचा जाने वाला था.
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जानिए क्या है मामला: कमिश्नर आरती रोहतगी ने बताया कि "मोरनी साड़ी शो रूम के संचालक मनीष मित्तल ने दिल्ली के न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर आरोप लगाया था. उनका आरोप था कि मोरनी हैंडलूम के संचालक उनके शो रूम के मिलते-जुलते नाम से पिछले कई वर्षों से कारोबार चला रहे थे. बार-बार नोटिस देने के बाद भी उन्होंने मोरनी के नाम से अपना कारोबार बंद नहीं किया. इसके बाद मनीष मित्तल ने दिल्ली की रोहणी कोर्ट में वाद पेश किया. सुनवाई के बाद आरती रोहतगी को लोकल कमिश्नर नियुक्त करते हुए कोर्ट ने उन्हें इंदौर जाकर मोरनी हैंडलूम शो रूम की जांच करने और अदालत में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे." आज मंगलवार को कमिश्नर रोहतगी ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर शो रूम पर जांच के लिए पहुंचीं थीं. कॉपी राइट नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर उन्होंने उक्त शो रूम को सील करवा दिया.
30 लाख रुपए का माल सील: आरती रोहतगी ने दिल्ली से इंदौर आकर खजराना पुलिस, स्थानीय वकील, उनके एडवाइजर रितेश शाह के साथ मोरनी हैंडलूम दुकान पर छापेमारी की थी. सभी बेडशीट, चादर, पिलो कवर, कंबल, डोरमेट, पर्दे, गलीचे और अन्य सामाग्री के बंडल बनाकर सील कर दिए हैं. कार्रवाई के दौरान 30 लाख रुपए का माल सील किया गया है. इसके बाद अब यह पूरा मामला अदालत में चलेगा. अदालत के निर्णय के बाद ही अब यह शो रूम दोबारा खुल पाएगा.