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7 साल बाद परिजनों को मिला इंसाफ, कोर्ट ने सुनाई सजा

7 साल बाद कोर्ट ने नाबालिग अपरहण मामले में फैसला सुनाया, जानिए पूरा मामला...

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Published : Mar 4, 2021, 10:38 PM IST

Court sentenced
कोर्ट ने सुनाई सजा

इंदौर। नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने के मामले में इंदौर जिला कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपियों को सख्त सजा से दंडित किया है. घटना आजाद नगर थाना क्षेत्र में 7 साल पहली की है, जहां एक नाबालिग लड़की अचानक घर से गायब हो गई थी. मामले में परिजनों ने पुलिस को सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस के प्रयास से दो आरोपी चैन सिंह और मोहन लाल को गिरफ्तार किया गया था. बाद में इन्हे जिला कोर्ट में पेश किया गया जहां लगातार सुनवाई चल रही थी.

मामले में दोनों पक्षों को सुनने के साथ ही पुलिस द्वारा जो साक्ष्य कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए गए. उनके आधार पर कोर्ट ने आरोपियों को 5 साल के कारावास और 1-1 हजार रुपए का अर्थदंड भरने का आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने अर्थदंड की राशि ना दे पाने की स्थिति में आरोपियों की सजा को एक माह बढ़ाने के आदेश दिए.

इंदौर। नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने के मामले में इंदौर जिला कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपियों को सख्त सजा से दंडित किया है. घटना आजाद नगर थाना क्षेत्र में 7 साल पहली की है, जहां एक नाबालिग लड़की अचानक घर से गायब हो गई थी. मामले में परिजनों ने पुलिस को सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस के प्रयास से दो आरोपी चैन सिंह और मोहन लाल को गिरफ्तार किया गया था. बाद में इन्हे जिला कोर्ट में पेश किया गया जहां लगातार सुनवाई चल रही थी.

मामले में दोनों पक्षों को सुनने के साथ ही पुलिस द्वारा जो साक्ष्य कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए गए. उनके आधार पर कोर्ट ने आरोपियों को 5 साल के कारावास और 1-1 हजार रुपए का अर्थदंड भरने का आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने अर्थदंड की राशि ना दे पाने की स्थिति में आरोपियों की सजा को एक माह बढ़ाने के आदेश दिए.

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