इंदौर। जिला कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी दो साल कारावास की सजा सुनाई है. मामले की सुनवाई लंबे समय से इंदौर की जिला कोर्ट में चल रही थी. सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने आरोपी को 2 साल जेल की सजा सुनाई.
- कृषि भूमि बेचने के नाम पर हड़पे 7 लाख रुपए
दरअसल आरोपी मलखान सिंह ने कृषि भूमि से संबंधित एक सौदा शेख मोइउद्दीन, अशोक कसेरा और मनोज पंजाबी से किया था. वहीं तीनों फरियादियों से आरोपी मलखान ने रुपए भी ले लिए थे. आरोपी मलखान ने शेख मोइउद्दीन से 1 लाख 41000 हजार रुपए, अशोक कसेरा से 5 लाख 28000 हजार रुपए लिए. इसके साथ ही मनोज पंजाबी से 51 हजार ले लिए. इसके बावजूद आरोपी न तो जमीन दे रहा था और ना ही रुपए लौटा रहा था.
ग्वालियर: आरोपी जोगेश को फांसी की सजा, कुकर्म के बाद की थी नाबालिग लड़के की हत्या
फरियादियों ने पूरे मामले की शिकायत देपालपुर पुलिस से की, पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी मलखान सिंह को गिरफ्तार किया और उसे सलाखों के पीछे पहुंचाया. वहीं इस मामले में इंदौर की जिला कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही थी. सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने आरोपी को 2 साल कारावास के साथ ही 500 रुपए का जुर्माना लगाया. है. जुर्माने की राशि अदा नहीं किए जाने पर 15 दिन की जेल के आदेश भी जिला कोर्ट ने जारी किए हैं.