इंदौर। जिला कोर्ट ने एक पटवारी को 4 साल कैद के साथ ही सात हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है. पटवारी को लोकायुक्त ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था और उसके बाद से ही पूरा मामला इंदौर की जिला कोर्ट में चल रहा था. फिलहाल इस पूरे मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पटवारी को 4 साल की सजा से दंडित किया है.
इंदौर की जिला कोर्ट लगातार विशेष मामलों में आरोपियों को सख्त सजा से दंडित कर रही है. इसी कड़ी में पिछले दिनों लोकायुक्त विभाग ने एक कार्रवाई करते हुए पटवारी मंशा गायकवाड को 2016 में जमीन के सीमांकन के नाम पर 20 हजार की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था. इस पूरे ही मामले में पटवारी ने ग्राम माचल की जमीन के सीमांकन को लेकर फरियादी से 20 हजार की डिमांड की थी. फरियादी ने मामले की लोकायुक्त में शिकायत की थी और लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए पटवारी मंशा गायकवाड को पकड़ा था. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पटवारी मंशा गायकवाड़ को 4 साल की सजा के साथ ही 7 हजार जुर्माना लगाया.
मंदसौर: रिश्वत लेते पटवारी को लोकायुक्त पुलिस ने पकड़ा
- 2016 में लोकायुक्त ने की थी कार्रवाई
लोकायुक्त की टीम ने इस पूरे मामले में फरियादी लाला चौहान की शिकायत पर साल 2016 में पटवारी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा था. वहीं साल 2016 से ही यह पूरा मामला इंदौर की जिला कोर्ट में विशेष न्यायालय में सुनवाई चल रही थी. विशेष न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद लोकायुक्त ने जिस तरह से कार्रवाई के दौरान विभिन्न तरह के दस्तावेज और अन्य साक्ष्य बरामद किए, उसके आधार पर पटवारी मंशा गायकवाड को सख्त सजा सुनाई.