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हनीट्रैप मामला: सरकार को लगी फटकार, अब कोर्ट की अनुमति बिना नहीं होगा SIT में बदलाव

हनी ट्रैप की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी के प्रमुख को बार-बार बदलने को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सरकार को फटकार लगाई है.

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Published : Oct 22, 2019, 12:12 PM IST

हनीट्रैप मामला

इंदौर। बहुचर्चित हनीट्रैप मामले की जांच कर रही एसआइटी में अब कोर्ट की अनुमति के बिना कोई बदलाव नहीं होगा. सरकार द्वारा पेश किए गए जवाब पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए ये आदेश दिया है. कोर्ट ने 2 दिसंबर तक सरकार को इस मामले की पूरी जानकारी देने को कहा है.

कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि हनीट्रैप मामले में आरोपी महिलाओं से जो दस्तावेज जब्त हुए हैं, उनकी टेस्टिंग हैदराबाद लैब में होगी. दरअसल हनी ट्रैप मामले में एक याचिका हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में भी लगी है, जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई.

हनीट्रैप मामले में सरकार को फटकार

इस मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस शैलेंद्र शुक्ला की पीठ के समक्ष सरकार द्वारा जवाब पेश किया गया. जिसमें एसआईटी बदलने से जुड़े नोटिफिकेशन पेश नहीं किए गए. इसी बात पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि अब इस मामले में इंदौर के जांच अधिकारी एसपी पश्चिम गोस्वामी को हटाया जाए.

इंदौर। बहुचर्चित हनीट्रैप मामले की जांच कर रही एसआइटी में अब कोर्ट की अनुमति के बिना कोई बदलाव नहीं होगा. सरकार द्वारा पेश किए गए जवाब पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए ये आदेश दिया है. कोर्ट ने 2 दिसंबर तक सरकार को इस मामले की पूरी जानकारी देने को कहा है.

कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि हनीट्रैप मामले में आरोपी महिलाओं से जो दस्तावेज जब्त हुए हैं, उनकी टेस्टिंग हैदराबाद लैब में होगी. दरअसल हनी ट्रैप मामले में एक याचिका हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में भी लगी है, जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई.

हनीट्रैप मामले में सरकार को फटकार

इस मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस शैलेंद्र शुक्ला की पीठ के समक्ष सरकार द्वारा जवाब पेश किया गया. जिसमें एसआईटी बदलने से जुड़े नोटिफिकेशन पेश नहीं किए गए. इसी बात पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि अब इस मामले में इंदौर के जांच अधिकारी एसपी पश्चिम गोस्वामी को हटाया जाए.

Intro:एंकर - हनी ट्रैप मामले में एसआईटी में किए गए बदलाव पर सरकार के दिए गए जवाब पर हाईकोर्ट ने सोमवार को नाराजगी जाहिर की कोर्ट ने 2 दिसंबर तक सरकार को पूरे मामले का विस्तृत जवाब देने को कहा है कोर्ट की इजाजत के बिना अब इस आईटी में कोई बदलाव नहीं होंगे वही हनीट्रैप के आरोपी महिलाओं से जो दस्तावेज जप्त हुए हैं उनकी हैदराबाद लैब में टेस्टिंग होगी।


Body:वीओ- हनी ट्रैप मामले में एक याचिका इंदौर हाई कोर्ट में भी लगी है। पता उसी पर सोमवार को सुनवाई हुई हाईकोर्ट ने यह नाराजगी हनीट्रैप मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान व्यक्ति की सरकार ने इस मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस शैलेंद्र शुक्ला की पीठ के समक्ष जवाब पेश किया लेकिन एसआईटी बदलने से जुड़े नोटिफिकेशन पेश नहीं करने पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि अब इस मामले में इंदौर के जांच अधिकारी एसपी पश्चिम गोस्वामी को हटाया जाए वहीं हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि मामले की जो आरोपी महिला है उनके पास से जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बरामद हुए हैं उनकी जांच राज्य की लैब में ना होते हुए हैदराबाद की लाइन में कराए जाएंगे।

शॉट्स --


Conclusion:वीओ - फिलहाल हाई कोर्ट ने पूरे मामले में फटकार लगाते हुए अब अपने अंदर जांच की बात कही है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में कई तथ्यों का खुलासा हो सकता है।
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