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कोरोना गाइडलाइन उल्लंघन मामले में इंदौर हाइकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

इंदौर के सांवेर में उपचुनाव के दौरान हुए कोरोना गाइड लाइन के उल्लंघन पर दायर याचिका में इंदौर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए शासन से दो सप्ताह में जवाब मांगा है.

Indore
इंदौर हाई कोर्ट
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Published : Jan 22, 2021, 8:02 AM IST

इंदौर। सांवेर उपचुनाव और कोरोना काल मे सांवेर में एक नर्मदा लिंक परियोजना का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए थे, उस समय कोरोना गाइड लाइन का जमकर उल्लंघन हुआ था और इस पूरे मामले को लेकर इंदौर हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका लगी हुई थी. उस पर इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद इंदौर हाई कोर्ट ने शासन से दो सप्ताह में जवाब मांगा है.

सांवेर में उपचुनाव व कोरोना संक्रमण के दौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा नर्मदा लिंक परियोजना का उद्घाटन किया गया था, उस लिंक परियोजना के कार्यक्रम में कई लोगों ने भाग लिया था और कई लोगों बसों से भी उस कार्यकम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे. इस तरह से उस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग भी वहां पर उद्घाटन कार्यक्रम में कोरोना गाइड लाइन को दरकिनार कर पहुंचे थे. इस पूरी घटना को लेकर इंदौर हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई थी.

फिलहाल अब देखना होगा कि इस पूरी याचिका पर सुनवाई करते हुए इंदौर हाई कोर्ट ने जिस तरह से शासन से दो सप्ताह में जवाब मांगा है उस पर शासन किस तरह का जवाब इंदौर हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करता है.

इंदौर। सांवेर उपचुनाव और कोरोना काल मे सांवेर में एक नर्मदा लिंक परियोजना का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए थे, उस समय कोरोना गाइड लाइन का जमकर उल्लंघन हुआ था और इस पूरे मामले को लेकर इंदौर हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका लगी हुई थी. उस पर इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद इंदौर हाई कोर्ट ने शासन से दो सप्ताह में जवाब मांगा है.

सांवेर में उपचुनाव व कोरोना संक्रमण के दौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा नर्मदा लिंक परियोजना का उद्घाटन किया गया था, उस लिंक परियोजना के कार्यक्रम में कई लोगों ने भाग लिया था और कई लोगों बसों से भी उस कार्यकम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे. इस तरह से उस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग भी वहां पर उद्घाटन कार्यक्रम में कोरोना गाइड लाइन को दरकिनार कर पहुंचे थे. इस पूरी घटना को लेकर इंदौर हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई थी.

फिलहाल अब देखना होगा कि इस पूरी याचिका पर सुनवाई करते हुए इंदौर हाई कोर्ट ने जिस तरह से शासन से दो सप्ताह में जवाब मांगा है उस पर शासन किस तरह का जवाब इंदौर हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करता है.

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