इंदौर। शहर कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. यहां संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए अस्पताल में ऑक्सीजन और बेड समेत अन्य संसाधनों पर लगातार नजर रखी जा रही है. स्थिति और खराब न हो इसके लिए जिले के समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों में कोरोना कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी किए हैं.
12 अप्रैल से 16 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू
दरअसल, कोरोना के चेन ब्रेक करने के लिए 12 अप्रैल से 16 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी किए गए हैं. ऐसी संभावना है कि आने वाले दिनों में कोविड मरीजों की अस्पताल में कमी आ सकती है. जारी आदेशानुसार, 12 से 16 अप्रैल तक जिले की समस्त नगरीय निकाय, महू कंटेनमेंट जोन, रंगवासा क्षेत्र में सभी व्यवसायीक प्रतिष्ठान एवं सभी श्रेणी के शासकीय एवं अशासकीय कार्यालय पूर्ण रूप से बंद रहेंगे.
इन गतिविधियों पर नहीं लगेगा कोई प्रतिबंध
कोरोना कर्फ्यू के दौरान समस्त प्रकार के चिकित्सा संस्थान, लेबोरेटरी, केमिस्ट, थोक एवं रिटेल दुकाने, फार्मास्यूटिकल और इससे जुड़े प्रतिष्ठान एवं इन गतिविधियों से जुड़ी सभी ट्रांसपोर्ट सुविधाएं नियमित रूप से जारी रहेंगी. इसी तरह औद्योगिक इकाईयों के संचालन में आवश्यक कार्य आदि की सप्लाई जारी रहेगी. साथ ही अन्य राज्यों से माल सेवाओं का आवागमन प्रतिबंधों से मुक्त रहेगा. समस्त ट्रासपोर्ट एवं लोडिंग वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधों से मुक्त रहेगी. इसके अलावा औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों हेतु कच्चा/तैयार माल और कर्मचारियों के आवागमन इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे.
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दुकान संचालक होम डिलेवरी कर सकेंगे
कोरोना कर्फ्यू की अवधि में शहर में समस्त किराना की थौक दुकाने प्रातः 06.00 बजे से 10.00 बजे तक खुल सकेंगी. साथ ही किराना दुकानों से दुकान संचालक होम डिलेवरी कर सकेंगे. इन दुकानों में किसी भी एक समय में इस समयावधि में अगर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन देखा गया तो ऐसी दुकानों का संचालन प्रतिबंधित किया जाएगा. किराना और ग्रोसरी की इन दुकानों में रात्रि 10.00 बजे से लेकर प्रातः 07.00 बजें तक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से सामान की आवाजाही की जा सकेगी. कोरोना कर्फ्यू की इस अवधि में दूध का वितरण भी फेरी एवं दूध डेरी के माध्यम से प्रातः 10.00 बजे तक प्रतिदिन किया जा सकेगा.