इंदौर। कंप्यूटर बाबा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. बाबा को एक मामले में इंदौर हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन एक दूसरे मामले में सलाखों के पीछे जाना पड़ा. कंप्यूटर बाबा को इंदौर हाईकोर्ट ने 28 नवंबर तक के लिए जेल भेज दिया है. साथ ही उनके द्वारा लगाई गई जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया है.
कंप्यूटर बाबा की जमानत याचिका खारिज
सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किए जाने के मामले में 8 नवंबर से जेल में बंद कंप्यूटर बाबा की जमानत अर्जी पर रविवार को हाई कोर्ट की स्पेशल बेंच ने खारिज कर दी. धारा 151 के तहत बाबा को एसडीएम कोर्ट से राहत नहीं मिल रही थी. इसके बाद पुलिस ने दो और केस उन पर दर्ज कर लिए. इन सबके खिलाफ बाबा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. दरअसल एरोड्रम थाना क्षेत्र से संबंधित एक मामले में कंप्यूटर बाबा उर्फ नामदेव त्यागी को जुडिशल रिमांड के लिए मंगलवार को जिला कोर्ट में पेश किया गया. जहां से उन्हें 28 नवंबर तक के लिए जेल भेज दिया गया. इधर शासन द्वारा एससी, एसटी कोर्ट में चल रहे मामले में एक आवेदन विशेष न्यायाधीश रेणुका कंचन के समक्ष प्रस्तुत किया गया. जिसमें कंप्यूटर बाबा से पूछताछ की मांग की गई है. जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी है.
एक मामले में मिल गई जमानत, दो मामले में फंसे बाबा
दरअसल, इंदौर में स्थित आश्रम से हथियार मिलने के मामले में बाबा को सोमवार को एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा दिया गया था. हाई कोर्ट के आदेश के बाद एट्रोसिटी एक्ट सहित दो मामलों में कंप्यूटर बाबा को पुलिस ने निचली अदालत में सोमवार शाम को पेश किया. एट्रोसिटी एक्ट मामले में तो बाबा को कोर्ट ने 25 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी, लेकिन एरोड्रम पुलिस थाने में दर्ज मारपीट के मामले में उन्हें 24 घंटे की रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया गया. पुलिस ने दो दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने पुलिस को एक दिन की रिमांड दे दी.
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जमानत याचिका खारिज
रिमांड खत्म होने पर पुलिस को मंगलवार की शाम 4 बजे कंप्यूटर बाबा को कोर्ट में पेश करना था, लेकिन कंप्यूटर बाबा को पुलिस ने 2 बजे ही कोर्ट के समक्ष पेश कर दिया, जिसके बाद कोर्ट ने पूरे मामले में सुनवाई करते हुए कंप्यूटर बाबा को 28 नवंबर तक के लिए जेल भेज दिया. वहीं तकरीबन 4 बजे के आसपास कंप्यूटर बाबा की तरफ से एक जमानत याचिका कोर्ट में पेश की गई, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से सुनवाई हुई. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कंप्यूटर बाबा की जमानत याचिका को खारिज कर दी.
इंदौर सेंट्रल जेल में बंद हैं कंप्यूटर बाबा
पिछले दिनों जिला प्रशासन ने कंप्यूटर बाबा के गोमटगिरी आश्रम सहित अलग-अलग स्थानों पर अतिक्रमण की कार्रवाई को अंजाम दिया. इस पूरे ही मामले में जब जिला प्रशासन की टीम 7 दिन पहले रविवार को गोमटगिरी स्थित आश्रम पर अतिक्रमण की कार्रवाई को अंजाम देने पहुंची थी, उस समय कंप्यूटर बाबा ने विरोध भी किया था. बाबा के विरोध के चलते उन्हें जिला प्रशासन ने धारा- 151 के तहत गिरफ्तार करके इंदौर सेंट्रल जेल में बंद कर दिया. इस पूरे मामले में लगातार जिला प्रशासन के द्वारा कंप्यूटर बाबा के अन्य ठिकानों के साथ ही उनके बैंक खातों की भी लगातार जांच पड़ताल की जा रही थी.
कंप्यूटर बाबा के समर्थकों की भी बढ़ सकती हैं मुश्किलें
फिलहाल जिस तरह से कंप्यूटर बाबा पर प्रशासन शिकंजा कस रहा है, उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि, कंप्यूटर बाबा की अभी मुश्किलें कम नहीं होंगी. वहीं आने वाले दिनों में कंप्यूटर बाबा के जितने भी समर्थक हैं, उन पर भी कार्रवाई हो सकती है. फिलहाल पुलिस और प्रशासन लगातार कंप्यूटर बाबा के विभिन्न ठिकानों की जांच पड़ताल के साथ ही उनके समर्थकों की भी जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है. इंदौर सेंट्रल जेल में बंद कंप्यूटर बाबा को 8 दिन से अधिक समय बीत चुका है, उनके जितने भी समर्थक थे, वो प्रशासन की कार्रवाई को देखते हुए भूमिगत हो गए हैं या मध्य प्रदेश की सीमा से बाहर चले गए हैं.