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'तांडव' पर बवाल, जबलपुर में FIR के बाद इंदौर कोर्ट में याचिका दायर - इंदौर कोर्ट में तांडव के खिलाफ परिवाद

'तांडव' वेब सीरीज के खिलाफ इंदौर जिला कोर्ट में परिवाद दायर किया गया. जहां सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दो दिन में जांच कर मामला दर्ज करने की बात कही है.

Complaint filed in Indore court against Tandava web series
'तांडव'
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Published : Jan 20, 2021, 6:25 PM IST

इंदौर। वेब सीरीज 'तांडव' को लेकर देश में अलग-अलग तरह से विरोध हो रहा है. इसी कड़ी में इंदौर की जिला कोर्ट में एक परिवाद दायर किया गया है, जिस पर जिला कोर्ट ने सुनवाई कर कई तरीकों से सहमत होते हुए पुलिस को पूरे मामले में 2 दिनों में जांच कर संबंधित लोगों पर मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं. बता दें इससे पहले जबलपुर को ओमती थाने में 'तांडव' वेब सीरीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है.

इंदौर की जिला कोर्ट में मित्र मेला सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा एक परिवाद दायर किया गया था. इस परिवाद पर सुनवाई करते हुए इंदौर की जिला कोर्ट ने वेब सीरीज के निर्माता निर्देशक और अभिनेता सैफ अली खान व अन्य के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज करने की मांग की थी. इस मामले में इंदौर की जिला कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसके बाद कोर्ट ने पलासिया पुलिस को इस मामले में 2 दिनों तक जांच करने के बाद संबंधित पक्ष पर मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं.

पढ़ें:वेब सीरीज 'तांडव' पर बढ़ा बवाल, मध्यप्रदेश में दर्ज हुई पहली FIR

जबलपुर में दर्ज हुई पहली एफआईआर

बता दें विश्व हिन्दू परिषद ने जबलपुर के ओमती थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि वेब सीरीज 'तांडव' में हिंदुओं के खिलाफ लगातार गलत शब्द का इस्तेमाल किया गया है. तांडव के पहले एपिसोड के 17 मिनट में जो शब्द लेखक और निर्देशक ने उपयोग किए हैं. वह कतई सही नहीं है. लिहाजा इन शब्दों को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने एक दिन पहले ही अपनी शिकायत के जरिए आपत्ति दर्ज कराई थी. वहीं आज वेब सीरीज के खिलाफ एफआईआर की गई.

इंदौर। वेब सीरीज 'तांडव' को लेकर देश में अलग-अलग तरह से विरोध हो रहा है. इसी कड़ी में इंदौर की जिला कोर्ट में एक परिवाद दायर किया गया है, जिस पर जिला कोर्ट ने सुनवाई कर कई तरीकों से सहमत होते हुए पुलिस को पूरे मामले में 2 दिनों में जांच कर संबंधित लोगों पर मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं. बता दें इससे पहले जबलपुर को ओमती थाने में 'तांडव' वेब सीरीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है.

इंदौर की जिला कोर्ट में मित्र मेला सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा एक परिवाद दायर किया गया था. इस परिवाद पर सुनवाई करते हुए इंदौर की जिला कोर्ट ने वेब सीरीज के निर्माता निर्देशक और अभिनेता सैफ अली खान व अन्य के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज करने की मांग की थी. इस मामले में इंदौर की जिला कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसके बाद कोर्ट ने पलासिया पुलिस को इस मामले में 2 दिनों तक जांच करने के बाद संबंधित पक्ष पर मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं.

पढ़ें:वेब सीरीज 'तांडव' पर बढ़ा बवाल, मध्यप्रदेश में दर्ज हुई पहली FIR

जबलपुर में दर्ज हुई पहली एफआईआर

बता दें विश्व हिन्दू परिषद ने जबलपुर के ओमती थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि वेब सीरीज 'तांडव' में हिंदुओं के खिलाफ लगातार गलत शब्द का इस्तेमाल किया गया है. तांडव के पहले एपिसोड के 17 मिनट में जो शब्द लेखक और निर्देशक ने उपयोग किए हैं. वह कतई सही नहीं है. लिहाजा इन शब्दों को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने एक दिन पहले ही अपनी शिकायत के जरिए आपत्ति दर्ज कराई थी. वहीं आज वेब सीरीज के खिलाफ एफआईआर की गई.

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