इंदौर। शहर में आपराधिक घटनाओं में लगातार वाहनों का इस्तेमाल हो रहा है. अब ऐसे अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस द्वारा ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ अभियान शुरू किया जाएगा, जो गाड़ियों में काली फिल्म लगाकर शहर में घूमते हैं. इंदौर कमिश्नर ने धारा 144 के तहत इस बारे में आदेश भी जारी कर दिया है.
धारा 144 के तहत आदेश : इंदौर में अब यातायात पुलिस कारों के कांच पर लगी ब्लैक फिल्म निकालने को लेकर अभियान की शुरुआत करेगी. इसके लिए इंदौर पुलिस कमिश्नर ने धारा 144 के तहत आदेश जारी कर दिया है. अब कार डेकोर वालों के यहां भी ब्लैक फिल्म मिलती है तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र द्वारा इस बारे में आदेश दिए गए हैं. यातायात पुलिस सड़कों पर उतरकर ब्लैक फिल्म लगी कारों पर कार्रवाई करेगी.
30 मई तक चलेगी कार्रवाई : ब्लैक फिल्म लगाना गैरकानूनी है. इससे वाहन के अंदर होने वाली गतिविधियां नजर नहीं आती हैं. वहीं, कारों के अलावा कई बसों पर भी ब्लैक फिल्म लगी हुई है. उन पर भी कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही इस फिल्म को लगने वाले कार डेकोर संचालकों पर भी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल यह आदेश 30 मई तक के लिए लागू हुआ है और इसे आगे भी जारी किया जा सकता है. (vehicles with black film in Indore)