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हनी ट्रैप मामले में बहस के बाद जिला कोर्ट ने मांगी स्टेट्स रिपोर्ट

हनी ट्रैप मामले में आरोपी एक महिला के द्वारा निलंबित निगम अधिकारी हरभजन सिंह के ऊपर रेप की धाराओं में प्रकरण दर्ज करवाने की मांग को लेकर शिकायत दायर की गई है. इस मामले पर एक के बाद एक सुनवाई हो रही है. उस पूरे मामले में आखिरकार एक बार फिर आज इंदौर की जिला कोर्ट में सुनवाई हुई.

इंदौर जिला कोर्ट
इंदौर जिला कोर्ट
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Published : Mar 23, 2021, 3:38 AM IST

Updated : Mar 23, 2021, 4:37 AM IST

इंदौर। जिला कोर्ट में हनी ट्रैप मामले में महिला आरोपी की ओर से एक विशेष परिवाद लगाया गया है. परिवाद के माध्यम से यह मांग की गई है कि निगम अधिकारी हरभजन सिंह के ऊपर रेप की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया जाए. इस पूरे मामले में एक के बाद एक कई गवाहों के बयान इंदौर की जिला कोर्ट में हो रहे हैं. उसी क्रम में एक बार फिर आज इंदौर जिला कोर्ट में हनी ट्रैप मामले की आरोपी महिला की ओर से उनके वकील ने पैरवी करते हुए विभिन्न तरह के तर्क रखे. तर्कों से सहमत होते हुए इंदौर की जिला कोर्ट ने महिला थाना पुलिस को यह निर्देश दिए हैं कि पूरे मामले से संबंधित एक स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश की जाए. वहीं अब इस पूरे मामले में 24 मार्च को इसी अदालत में सुनवाई होगी.

एकतरफा प्यार में प्रेमिका की पति की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

इनके हो चुके हैं बयान

वहीं इस पूरे मामले में अभी तक जहां महिला आरोपी के बयान हो चुके हैं, तो वहीं होटल मैनेजर के भी बयान पिछले दिनों जिला कोर्ट में दर्ज हो चुके हैं. इसी के साथ कोर्ट के आदेश के बाद महिला आरोपी का मेडिकल करने वाले चिकित्सक के बयान भी जिला कोर्ट में हो चुके हैं. वहीं जिस होटल में महिला आरोपी के साथ निलंबित निगम अधिकारी हरभजन सिंह ने रेप की घटना को अंजाम दिया था, उसके मैनेजर ने भी कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर यह बयान दिया कि हरभजन सिंह के कहने पर ही उन्होंने युवती के लिए रूम बुक किया था.

फिलहाल अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में 24 मार्च को जिस तरह से इंदौर की जिला कोर्ट में एक बार सुनवाई होगी और विभिन्न पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट किस तरह से आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में फैसला देती है.

इंदौर। जिला कोर्ट में हनी ट्रैप मामले में महिला आरोपी की ओर से एक विशेष परिवाद लगाया गया है. परिवाद के माध्यम से यह मांग की गई है कि निगम अधिकारी हरभजन सिंह के ऊपर रेप की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया जाए. इस पूरे मामले में एक के बाद एक कई गवाहों के बयान इंदौर की जिला कोर्ट में हो रहे हैं. उसी क्रम में एक बार फिर आज इंदौर जिला कोर्ट में हनी ट्रैप मामले की आरोपी महिला की ओर से उनके वकील ने पैरवी करते हुए विभिन्न तरह के तर्क रखे. तर्कों से सहमत होते हुए इंदौर की जिला कोर्ट ने महिला थाना पुलिस को यह निर्देश दिए हैं कि पूरे मामले से संबंधित एक स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश की जाए. वहीं अब इस पूरे मामले में 24 मार्च को इसी अदालत में सुनवाई होगी.

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इनके हो चुके हैं बयान

वहीं इस पूरे मामले में अभी तक जहां महिला आरोपी के बयान हो चुके हैं, तो वहीं होटल मैनेजर के भी बयान पिछले दिनों जिला कोर्ट में दर्ज हो चुके हैं. इसी के साथ कोर्ट के आदेश के बाद महिला आरोपी का मेडिकल करने वाले चिकित्सक के बयान भी जिला कोर्ट में हो चुके हैं. वहीं जिस होटल में महिला आरोपी के साथ निलंबित निगम अधिकारी हरभजन सिंह ने रेप की घटना को अंजाम दिया था, उसके मैनेजर ने भी कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर यह बयान दिया कि हरभजन सिंह के कहने पर ही उन्होंने युवती के लिए रूम बुक किया था.

फिलहाल अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में 24 मार्च को जिस तरह से इंदौर की जिला कोर्ट में एक बार सुनवाई होगी और विभिन्न पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट किस तरह से आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में फैसला देती है.

Last Updated : Mar 23, 2021, 4:37 AM IST
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