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अवैध होर्डिंग पर सख्त प्रशासन, बिना अनुमति होर्डिंग लगाने पर होगी कार्रवाई

नर्मदापुरम संभाग के कमिश्नर रवीन्द्र कुमार ने एक बैठक के दौरान संभाग के सभी कलेक्टरों को अवैध होर्डिंग हटाने को लेकर एक बैठक की. जिसके बाद कलेक्टर ने सीएमओ को निर्देश जारी करते हुए तीन दिन में रिपोर्ट देने की बात कही है.

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Published : Nov 13, 2019, 9:07 AM IST

Updated : Nov 13, 2019, 10:05 AM IST

अवैध होर्डिंग हटाते निगम कर्मचारी

होशंगाबाद। नर्मदापुरम संभाग के कमिश्नर रवीन्द्र कुमार ने सभी कलेक्टर, एसडीओ राजस्व और सीएमओ नगर पालिका को एक बैठक के दौरान निर्देश दिये थे कि मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय के आउटडोर विज्ञापन के प्रावधानों का सख्ती से पालन करें. जिलों में लगे अवैध होर्डिंग आदि के विरुद्ध कार्रवाई करें. साथ ही ये भी आदेश है कि अनुमति के बाद ही होर्डिंग लगाए जाएं.

अवैध होर्डिंग पर होगी सख्त कार्रवाई

होर्डिंग लगाने की अनुमति के लिए शासन ने कलेक्टर को अधिकृत किया है. बैठक के बाद कलेक्टर ने सभी सीएमओ को निर्देश दिये कि सभी प्रकार के धार्मिक, राजनीतिक और अन्य प्रचार-प्रसार संबंधित अवैध होर्डिंग, पोस्टर, बैनर को हटाने की कार्रवाई सख्ती से करें.

कलेक्टर से प्राप्त निर्देशों के बाद मुख्य नगर पालिका अधिकारी हरिओम वर्मा ने राजस्व निरीक्षक बीएल सिंघावने, सहायक राजस्व निरीक्षक विकास बाघमारे के नेतृत्व में टीम बनाकर शहर से अवैध होर्डिंग हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. टीम ने पहले दिन 18 होर्डिंग हटाए. कलेक्टर ने सभी सीएमओ को तीन दिन में रिपोर्ट देने को कहा है.

होशंगाबाद। नर्मदापुरम संभाग के कमिश्नर रवीन्द्र कुमार ने सभी कलेक्टर, एसडीओ राजस्व और सीएमओ नगर पालिका को एक बैठक के दौरान निर्देश दिये थे कि मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय के आउटडोर विज्ञापन के प्रावधानों का सख्ती से पालन करें. जिलों में लगे अवैध होर्डिंग आदि के विरुद्ध कार्रवाई करें. साथ ही ये भी आदेश है कि अनुमति के बाद ही होर्डिंग लगाए जाएं.

अवैध होर्डिंग पर होगी सख्त कार्रवाई

होर्डिंग लगाने की अनुमति के लिए शासन ने कलेक्टर को अधिकृत किया है. बैठक के बाद कलेक्टर ने सभी सीएमओ को निर्देश दिये कि सभी प्रकार के धार्मिक, राजनीतिक और अन्य प्रचार-प्रसार संबंधित अवैध होर्डिंग, पोस्टर, बैनर को हटाने की कार्रवाई सख्ती से करें.

कलेक्टर से प्राप्त निर्देशों के बाद मुख्य नगर पालिका अधिकारी हरिओम वर्मा ने राजस्व निरीक्षक बीएल सिंघावने, सहायक राजस्व निरीक्षक विकास बाघमारे के नेतृत्व में टीम बनाकर शहर से अवैध होर्डिंग हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. टीम ने पहले दिन 18 होर्डिंग हटाए. कलेक्टर ने सभी सीएमओ को तीन दिन में रिपोर्ट देने को कहा है.

Intro:होशंगाबाद। इटारसी नगर पालिका के अतिक्रमण विरोधी अमले ने मंगलवार को नेशनल हाईवे किनारे खेड़ा से पुरानी इटारसी के भारतीय स्टेट बैंक शाखा तक अवैध रूप से लगे होर्डिंग को तत्काल हटाकर जब्त कर लिया। इस दौरान करीब डेढ़ दर्जन होर्डिंग हटाए गए और गुरुनानक जयंती के होर्डिंग को आज छोड़ दिया। उनको कल हटाया जाएगा।


Body:कमिश्नर नर्मदापुरम संभाग रवीन्द्र कुमार ने संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर, एसडीओ राजस्व और सीएमओ नगर पालिका को सोमवार को एक बैठक में निर्देश दिये थे कि वे मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय द्वारा आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 एवं मप्र संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के प्रावधानों का सख्ती से पालन करें और जिले में अवैध रूप से लगे विज्ञापन, होर्डिंग आदि के विरुद्ध कार्यवाही करें। यह भी आदेश हैं कि सक्षम अनुमति के बाद ही होर्डिंग का प्रदर्शन किया जाए। बता दें कि होर्डिंग की अनुमति के लिए शासन ने कलेक्टर को अधिकृत किया है।
Conclusion:कलेक्टर ने तत्काल समयसीमा बैठक में कमिश्रर के आदेश के पालन में सभी सीएमओ को निर्देश दिये कि सभी प्रकार के धार्मिक, राजनैतिक और अन्य प्रचार प्रसार संबंधित अवैध होर्डिंग, पोस्टर, बैनर को हटाने की कार्यवाही सख्ती से करें। कलेक्टर से प्राप्त निर्देशों के बाद मुख्य नगर पालिका अधिकारी हरिओम वर्मा ने राजस्व निरीक्षक बीएल सिंघावने, सहायक राजस्व निरीक्षक विकास बाघमारे के नेतृत्व में टीम बनाकर शहर से अवैध होर्डिंग हटाने की कार्यवाही प्रारंभ करायी। टीम ने आज पहले दिन नेशनल हाईवे 69 किनारे खेड़ा से एसबीआई तिराहे पुरानी इटारसी तक लिफ्टर मशीन की मदद से 18 होर्डिंग हटाए हैं। कलेक्टर ने तीन दिन में सभी अवैध होर्डिंग हटाकर उनको रिपोर्ट करने के लिए सीएमओ को निर्देशित किया है।

Last Updated : Nov 13, 2019, 10:05 AM IST
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