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कार्यकाल खत्म होने से तीन दिन पहले ही हटाए गए नपाध्यक्ष, चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे

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Published : Jan 8, 2020, 11:45 PM IST

होशंगाबाद नगर पालिका अध्यक्ष अखिलेश खंडेलवाल को कार्यकाल से तीन दिन पहले ही पद से हटा दिया. खंडेलवाल के खिलाफ 4 शिकायतें नगरीय विकास एवं आवास विभाग और आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो में की गई थी. जिनमें से 2 शिकायतों को सही पाते हुए ये आदेश जारी किया गया है.

President of Municipality
नपाध्यक्ष अखिलेश खंडेलवाल

होशंगाबाद। नगरीय विकास एवं आवास विकास विभाग ने होशंगाबाद नगर पालिका अध्यक्ष अखिलेश खंडेलवाल को कार्यकाल से तीन दिन पहले ही पद से हटा दिया. विभाग ने खंडेलवाल के चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है.

कार्यकाल खत्म होने से पहले नपाध्यक्ष की छुट्टी


जानकारी के मुताबिक नपाध्यक्ष अखिलेश खंडेलवाल के खिलाफ चार शिकायतें नगरीय विकास एवं आवास विभाग और आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो में की गई थी, जिनमें से दो शिकायतों को सही पाते हुए ये आदेश जारी किया गया है. नपाध्यक्ष को मुख्य रूप से सड़क निर्माण और वाहन अधिग्रहण में पद के दुरुपयोग के आरोप में दोषी पाया गया है.

खंडेलवाल को नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 51 के तहत प्राप्त शक्तियों के दुरुपयोग के साथ ही अधिनियम 1961 की धारा 3 के अंतर्गत भी नगर पालिका की राशि का भी दुरुपयोग का आरोपी माना गया है.

चुनाव नहीं लड़ सकेंगे खंडेलवाल
आर्थिक अनियमितताओं के लगाए गए आरोप पर अध्यक्ष को दोषी करार देते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग ने अखिलेश खंडेलवाल को नगर पालिका में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी भी समिति के अध्यक्ष पद का पद अगली आदेश तक रोक लगाई गई है

इन मामलों में पाया गया दोषी
अध्यक्ष अखिलेश खंडेलवाल को शहर में सड़क निर्माण टेंडर स्वीकृति में दोषी पाया गया है. खंडेलवाल ने पद का दुरुपयोग कर अधिक राशि वाले निविदा को पद के टेंडर स्वीकृत किया गया है. दूसरे मामले में स्थाई रूप से जो वाहन किराए पर लगाया गया था. उसका उपयोग करने का अधिकार नगरी निकाय के अध्यक्ष को नहीं होता है, लेकिन विशेष आवश्यकता होने पर कार किराए पर ली जा सकती है, जिसमें आर्थिक अनियमितता करते हुए कलेक्टर गाइडलाइन से भी अधिक 29 हजार की दर पर एक कार को भुगतान किया गया, जो कि भ्रष्टाचार एवं नियमों का उल्लंघन माना गया है.


जिले में नगर निकाय में लगभग सभी नगर पालिका में भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं, जिसमें सिवनी मालवा नगर पालिका अध्यक्ष को भ्रष्टाचार के आरोप में हटाया जा चुका है. अब होशंगाबाद नगर पालिका अध्यक्ष को भी भ्रष्टाचार के तहत हटाया गया है. इटारसी नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच जारी है.

होशंगाबाद। नगरीय विकास एवं आवास विकास विभाग ने होशंगाबाद नगर पालिका अध्यक्ष अखिलेश खंडेलवाल को कार्यकाल से तीन दिन पहले ही पद से हटा दिया. विभाग ने खंडेलवाल के चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है.

कार्यकाल खत्म होने से पहले नपाध्यक्ष की छुट्टी


जानकारी के मुताबिक नपाध्यक्ष अखिलेश खंडेलवाल के खिलाफ चार शिकायतें नगरीय विकास एवं आवास विभाग और आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो में की गई थी, जिनमें से दो शिकायतों को सही पाते हुए ये आदेश जारी किया गया है. नपाध्यक्ष को मुख्य रूप से सड़क निर्माण और वाहन अधिग्रहण में पद के दुरुपयोग के आरोप में दोषी पाया गया है.

खंडेलवाल को नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 51 के तहत प्राप्त शक्तियों के दुरुपयोग के साथ ही अधिनियम 1961 की धारा 3 के अंतर्गत भी नगर पालिका की राशि का भी दुरुपयोग का आरोपी माना गया है.

चुनाव नहीं लड़ सकेंगे खंडेलवाल
आर्थिक अनियमितताओं के लगाए गए आरोप पर अध्यक्ष को दोषी करार देते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग ने अखिलेश खंडेलवाल को नगर पालिका में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी भी समिति के अध्यक्ष पद का पद अगली आदेश तक रोक लगाई गई है

इन मामलों में पाया गया दोषी
अध्यक्ष अखिलेश खंडेलवाल को शहर में सड़क निर्माण टेंडर स्वीकृति में दोषी पाया गया है. खंडेलवाल ने पद का दुरुपयोग कर अधिक राशि वाले निविदा को पद के टेंडर स्वीकृत किया गया है. दूसरे मामले में स्थाई रूप से जो वाहन किराए पर लगाया गया था. उसका उपयोग करने का अधिकार नगरी निकाय के अध्यक्ष को नहीं होता है, लेकिन विशेष आवश्यकता होने पर कार किराए पर ली जा सकती है, जिसमें आर्थिक अनियमितता करते हुए कलेक्टर गाइडलाइन से भी अधिक 29 हजार की दर पर एक कार को भुगतान किया गया, जो कि भ्रष्टाचार एवं नियमों का उल्लंघन माना गया है.


जिले में नगर निकाय में लगभग सभी नगर पालिका में भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं, जिसमें सिवनी मालवा नगर पालिका अध्यक्ष को भ्रष्टाचार के आरोप में हटाया जा चुका है. अब होशंगाबाद नगर पालिका अध्यक्ष को भी भ्रष्टाचार के तहत हटाया गया है. इटारसी नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच जारी है.

Intro:होशंगाबाद ।नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने होशंगाबाद नगरपालिका अध्यक्ष अखिलेश खंडेलवाल को कार्यकाल से तीन दिन पहले ही पद से हटा दिया साथ ही चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है ।
Body:नपाध्यक्ष अखिलेश खंडेलवाल के खिलाफ 4 शिकायतें नगरीय विकास एवं आवास आवास विभाग और आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो में की गई थी जिनमें से 2 शिकायतों को सही पातें हुए यह आदेश जारी किया गया है नपाध्यक्ष पर मुख्य रूप से सड़क निर्माण और वाहन अधिग्रहण में पद के दुरुपयोग के आरोप में दोषी पाया गया है वहीं दो अन्य मामलों में भी शिकायत की गई थी खंडेलवाल को नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 51 के तहत प्राप्त शक्तियों के दुरुपयोग के साथ ही अधिनियम 1961 की धारा 3 के अंतर्गत भी नगर पालिका राशि का भी दुरुपयोग का आरोपी माना गया है तहत तत्काल प्रभाव से हटाया गया है

चुनाव लड़ने पर भी लगाई रोक

आर्थिक अनियमितताओं के लगाए गए आरोप पर अध्यक्ष को दोषी करार देते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग ने नगरपालिका की अधिनियम 1960 की धारा 41 का के पदक शक्तियों के आधार पर अखिलेश खंडेलवाल को नगर पालिका में अध्यक्ष उपाध्यक्ष अथवा किसी भी समिति के अध्यक्ष पद का पद अगली आदेश तक रोक लगाई गई है
Conclusion:2 मामलों में पाया गया दोषी

अधायक्ष अखिलेश खंडेलवाल को शहर में सड़क निर्माण टेंडर स्वीकृति में दोषी पाया गया है खंडेलवाल ने पद का दुरूपयोग कर अधिक राशि वाले निविदा को पद के टेंडर स्वीकृत किया गया है ।
और दूसरे मामले में स्थाई रूप से जो वाहन किराए किराए पर लगाया गया था उसका उपयोग करने का अधिकार नगरी निकाय के अध्यक्ष को नहीं होता है लेकिन विशेष आवश्यकता होने पर कार किराए पर ली जा सकती है जिसमे आर्थिक अनियमितता करते हुए कलेक्टर गाइडलाइन से भी अधिक ₹29000 की दर पर एक इनोवा कार को भुगतान किया गया जो कि भ्रष्टाचार एवं नियमों का उल्लंघन माना गया है ।


जिले में नगर निकाय में लगभग सभी नगर पालिका में में पालिका में भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं जिसमें सिवनी मालवा नगर पालिका अध्यक्ष को भ्रष्टाचार के आरोप में हटाया जा चुका है अब होशंगाबाद नगर पालिका अध्यक्ष अध्यक्ष को भी भ्रष्टाचार के तहत हटाया गया है वही इटारसी नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ के खिलाफ अध्यक्ष के खिलाफ के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच जारी है

बाइट भवानी शंकर शर्मा शिकायतकर्ता


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