होशंगाबाद। कलेक्टर के निर्देश पर CMHO डॉक्टर सुधीर जैसानी ने निजी चिकित्सालय को मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 और उप धारा 2 तथा एपिडेमिक एक्ट- 1897 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया है. नोटिस में हॉस्पिटल संचालक से 2 दिन में जवाब मांगा गया है, जबाव उचित ना होने पर वैधानिक कार्रवाई की बात कही गई है.
दरअसल चिकित्सालय ने 12 अगस्त को कोरोना संक्रमित रसूलिया निवासी महिला को निजी चिकित्सालय में भर्ती किया था. जिसकी सूचना सीएमएचओ और सिविल सर्जन को नहीं दी गई थी, अस्पताल ने तथ्यों को भी छुपाया. मरीज की हालत खराब होने पर उसे जिला अस्पताल के डीसीएचसी वार्ड रेफर कर दिया गया. मरीज के स्वास्थ्य परीक्षण का पूर्ण लेखा भी मेडिकल रिपोर्ट मे जारी नहीं किया गया.
इसी तरह 3 जुलाई 2020 को कोठी बाजार होशंगाबाद निवासी को निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था, बाद में डिस्चार्ज कर दिया गया. जिसकी सूचना नहीं दी गई, इस लापरवाही पर निजी अस्पताल के संचालक को नोटिस जारी कर 2 दिन में जवाब मांगा गया है.