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Narmadapuram Rapist Suicide: 376 के आरोपी ने सजा सुनने के बाद खाया जहर, इलाज के दौरान मौत

नर्मदापुरम में 376 पास्को एक्ट के आरोपी ने सजा सुनने के बाद जहर खा लिया, जिसे आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. (Narmadapuram Rapist Suicide)

Narmadapuram Rapist Suicide
दुष्कर्म के आरोपी की जहर खाने से मौत
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Published : Jun 25, 2022, 7:20 AM IST

नर्मदापुरम। नर्मदापुरम में एक दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई थी, न्यायालय द्वारा सजा सुनाने के बाद आरोपी ने जेल जाने से पहले ही जहर खा लिया. जिसके बाद आरोपी की हालत खराब होने के बाद उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे उसके परिजनों ने एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, (Narmadapuram Rapist Suicide) जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई.

क्या है मामला: 4 जुलाई 2020 को 17 साल की लड़की को आरोपी बहला-फुसला कर भोपाल ले गया था, जहां उसने नाबालिग के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया. बाद में पीड़िता ने मामले में की शिकायत देहात थाने में दर्ज कराई. इसी मामले में शुक्रवार को कार्यवाही के दौरान विशेष न्यायाधीश आरती ए शुक्ला ने सजा सुनाई.

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मृतक के परिजनों ने लगाए ये आरोप: मृतक के परिजनों ने बताया कि "फैसले की जानकारी लगने के बाद उसे (आरोपी को) पुलिस कस्टडी में छोड़ कर सभी घर चले गए थे, किसी पार्टी की साजिश से इस घटना को अंजाम दिया गया है. जब यहां से फोन आने के बाद अस्पताल पहुंचे तो हमीदिया अस्पताल रेफर करने की बात कही गई, हमने तुरंत उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया. इलाज के दैरान उसकी मौत हो गई, कुछ लोगों को केस सेटलमेंट के लिए लड़के द्वारा ढाई लाख रुपए भी दिए गए थे."

एक आरोपी जो पास्को एक्ट के तहत 376 का आरोपी था, उसे सजा हुई थी. आरोपी को जेल ले जाते समय उसकी अचानक तबियत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसके परिजन उसे निजी अस्पताल में ले गए. इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया गया. मामले की जांच जारी है, पीएम के बाद स्पष्ट होगा कि आरोपी युवक की मौत का कारण स्पष्ट होगा.
-पराग सैनी, एसडीओपी

नर्मदापुरम। नर्मदापुरम में एक दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई थी, न्यायालय द्वारा सजा सुनाने के बाद आरोपी ने जेल जाने से पहले ही जहर खा लिया. जिसके बाद आरोपी की हालत खराब होने के बाद उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे उसके परिजनों ने एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, (Narmadapuram Rapist Suicide) जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई.

क्या है मामला: 4 जुलाई 2020 को 17 साल की लड़की को आरोपी बहला-फुसला कर भोपाल ले गया था, जहां उसने नाबालिग के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया. बाद में पीड़िता ने मामले में की शिकायत देहात थाने में दर्ज कराई. इसी मामले में शुक्रवार को कार्यवाही के दौरान विशेष न्यायाधीश आरती ए शुक्ला ने सजा सुनाई.

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मृतक के परिजनों ने लगाए ये आरोप: मृतक के परिजनों ने बताया कि "फैसले की जानकारी लगने के बाद उसे (आरोपी को) पुलिस कस्टडी में छोड़ कर सभी घर चले गए थे, किसी पार्टी की साजिश से इस घटना को अंजाम दिया गया है. जब यहां से फोन आने के बाद अस्पताल पहुंचे तो हमीदिया अस्पताल रेफर करने की बात कही गई, हमने तुरंत उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया. इलाज के दैरान उसकी मौत हो गई, कुछ लोगों को केस सेटलमेंट के लिए लड़के द्वारा ढाई लाख रुपए भी दिए गए थे."

एक आरोपी जो पास्को एक्ट के तहत 376 का आरोपी था, उसे सजा हुई थी. आरोपी को जेल ले जाते समय उसकी अचानक तबियत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसके परिजन उसे निजी अस्पताल में ले गए. इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया गया. मामले की जांच जारी है, पीएम के बाद स्पष्ट होगा कि आरोपी युवक की मौत का कारण स्पष्ट होगा.
-पराग सैनी, एसडीओपी

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